नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस आज के समय में सबसे अधिक जरूरी दस्तावेजों में से एक है. सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है. इसके बिना गाड़ी चलाने पर आप पर जुर्माना भी लग सकता है. दरअसल ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसे गाड़ी चलाते समय हमेशा कैरी करना होता है. लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब अधिकतर लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस खो हो जाता है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. लेकिन यहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप अपना गुम हुआ DL दोबारा हासिल कर सकतें हैं.
डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए करें अप्लाई
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने के बाद आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आप अपने डुप्लीकेट लाइसेंस को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई पर बनवा सकते हैं. आइये जानते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रॉसेस के बारे में.
ऑनलाइन प्रॉसेस
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको सबसे पहले स्टेट परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद यहां पर मांगी हुई डिटेल्स एंटर करके LLD फॉर्म को भरना होगा.
दूसरे स्टेप में आपको फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट लेना होगा. अब अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर दें. इतना करने के बाद अब आपको यह फॉर्म और अपने अपने डॉक्यूमेंट्स RTO ऑफिस में सबमिट कराने होंगे. ये ऑनलाइन भी सबमिट किए जा सकते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के 30 दिन के बाद डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए आपको भेज दिया जाएगा.
ऑफलाइन प्रॉसेस
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को ऑफलाइन बनवाने के लिए आपको जहां से ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किया गया था, वहां जाना होगा. यहां आपको LLD फॉर्म लेकर इसे सबमिट करना होगा. इस फॉर्म के साथ आपको तय फीस भी देनी होगी. इस पूरी प्रक्रिया के बाद आपको 30 दिनों में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए आपके एड्रेस पर आ जाएगा.
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