Himachal chunav 2022: बीते दिन गुरुवार को चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए मीडिया संस्थानों द्वारा हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लिए अनुमान के आधार पर किए जा रहे एग्जिट पोल के प्रसारणों और प्रकाशनों पर रोक लगा दी है.
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Himachal assembly election 2022: हिमाचल प्रदेश में कल यानी 12 नवंबर (himachal vidhansabh chunav 2022) को 68 विधानसभा सीटों (Himachal assembly seats) पर एक फेज में मतदान होना है. ऐसे में चुनाव आयोग ने (Election Commission of India) ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर हिमाचल प्रदेश (himachal election) और गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujrat assembly election) के लिए अनुमान के आधार पर किए जा रहे एग्जिट पोल (Exit Poll) के प्रसारणों पर प्रकाशनों पर रोक लगा दी, जिसके अनुसार अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया संस्थान 12 नवंबर सुबह 8 बजे से 5 दिसंबर शाम 5 बजे तक कोई एग्जिट पोल नहीं दिखा सकेगा. इसके साथ ही अब 48 घंटे तक ओपिनियन पोल (Opinion poll) भी रोक लगाई गई है.
अधिसूचना में कही गई ये बात
चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि 'लोक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उप-धारा (एल) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चुनाव आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करता है 12 नवंबर को सुबह 8 बजे और 5 दिसंबर को शाम 5.30 बजे के बीच की अवधि एग्जिट पोल के प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा'.
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For kind attention of all! Silence Period will be effective on 10th November, 2022 from 5 PM onwards. @mangarg2002 @ECISVEEP @DDNewsHimachal @airnewsalerts @PIB_India #utsav#Ecisveep#HPElection2022 pic.twitter.com/2H18o4ycLK
— CEO Himachal (@hpelection) November 10, 2022
चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए हिमाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया हैं कि सलाहकार चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अनुरोध के साथ निर्देश दिया कि सलाहकार को गजट अधिसूचना के रूप में सूचित किया जाए और एक प्रति रिकॉर्ड के लिए आयोग को भेजी जाए. संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे सभी समाचार ब्यूरो, मीडिया हाउस और रेडियो और टेलीविजन चैनलों को एडवाइजरी पर सूचित करें.
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