Goods and Services Tax: अब सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर कम टैक्स लगेंगे. साथ ही कैंसर की दवाएं भी सस्ती मिलेंगी.
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GST 50th Council Meeting: वित्त मंत्रालय द्वारा 11 जुलाई, 2023 को 50वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई. जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. बैठक में जीएसटी कर दरों में बदलाव को लेकर चर्चाएं की गई. आज के इस खबर में जानिए इस बैठक से आम जनता पर क्या असर पड़ा और क्या-क्या बदलाव हुए.
Recommendations of 50th meeting of GST Council
GST Council recommends Casino, Horse Racing and Online gaming to be taxed at the uniform rate of 28% on full face value
GST Council recommends notification of GST Appellate Tribunal by the Centre with effect from… pic.twitter.com/9LMcvJDYpe
— Ministry of Finance (FinMinIndia) July 11, 2023
1. जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 फीसदी की दर से कर लगाने का फैसला लिया है. इन पर अब तक 18% टैक्स लगता था. जीएसटी परिषद ने तय किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में बाजी लगाते समय की समूची राशि पर 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा.
2. वहीं, सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों के बिल पर लगने वाले GST को कम करने को लेकर भी फैसला हुआ है. अब इनमें 18% के बजाय 5% GST लगेगा. यानी की लोगों को पहले से काफी राहत मिलेगी. मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इन फैसलों की जानकारी दी.
3. इसके अलावा कुछ अन्य उत्पादों पर जीएसटी घटाया गया है. बैठक में अनकुक्ड फूड पैलेट, मछली और सॉल्यूब पेस्ट पर भी टैक्स घटाया गया है।. इन उत्पादों पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगेगा. इससे कैंसर की दवा Dinutuximab सस्ती हो जाएगी.
4. कार के शौकीन वाले लोग भी जान लें कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल्स (MUV) पर 22 फीसदी कंपनसेशन सेस लगाने की मंजूरी दी है. हालांकि सिडैन को इससे बाहर रखा गया है. यानी कि सिडैन कारों पर 22 फीसदी कंपनसेशन सेस नहीं लगेगा. इसके अलावा एसयूवी के लिए डेफिनेशन भी बताई है जिसके हिसाब से जीएसटी लगेगी.
जानकारी के अनुसार, जीएसटी काउंसिल ने 4 मीटर से बड़ी, 1500 cc से ज्यादा पावरफुल और 170 mm से ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाली MUVs को 22 फीसदी सेस के दायरे में रखा है. ऐसा होने से टोयोटा इनोवा और मारुति अर्टिगा जैसी कारें महंगी हो सकती हैं.