Crime News: राजधानी दिल्ली से एक बार फिर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर अपने ही दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ दो साल तक रेप करता रहा.
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Crime News: दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर पर अपने दोस्त की ही बेटी से कई महीनों तक रेप करने का आरोप लगा है. इतना ही नहीं एफआईआर में उनकी पत्नी पर भी इसे लेकर साथ देने का आरोप लगाया गया है. आरोपी पर आपराधिक षड़यंत्र की धाराएं लगाई गई हैं. शिकायत के आधार पर बुराडी थाना पुलिस बुराडी के शक्ति एन्क्लेव के गुलेरियास अपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर के घर पहुंची, लेकिन आरोपी डिप्टी डायरेक्टर घर पर मौजूद नहीं था. हालांकि पुलिस लगातार जगह-जगह छापेमारी कर आरोपी को ढूंढने की कोशिश रही है.
बता दें, पीड़िता सिविल लाइन इलाके में एक स्कूल की 12वीं क्लास की छात्रा है. दिल्ली के बुराड़ी इलाके में चर्च में आने-जाने के दौरान पीड़िता के परिवार की जान पहचान डिप्टी डायरेक्टर से हुई थी. साल 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद पीड़िता काफी परेशान रहने लगी थी, जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर पीड़िता को अपने घर लेकर आ गए.
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आरोप है कि 14 साल की पीड़िता के साथ साल 2020 से 2021 तक आरोपी डिप्टी डायरेक्टर ने कई बार रेप किया. इतना ही नहीं पीड़िता जब प्रेगनेंट हो गई तो ये बात उसने डिप्टी डायरेक्टर की पत्नी को बताई. इसके पत्नी ने बात को कहीं बाहर न जाने देने की सलाह देते हुए अपने बेटे से दवा मंगवाई और उसका गर्भपात करवा दिया और फिर यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा.
यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता को एंग्जाइटी अटैक आने लगे. इन अटैक्स के इलाज के लिए पीड़िता को दिल्ली के सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में काउंसिलिंग के दौरान ही पीड़िता ने बताया कि डिप्टी डायरेक्टर कई बार उनका रेप कर चुके हैं. इसके बाद मामले की सूचना बुराड़ी पुलिस स्टेशन को दी गई. FIR के मुताबिक पीड़िता के मां-बाप सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे. आरोप है कि डिप्टी डायरेक्टर ने पीड़िता को चर्च में भी कई बार मोलेस्ट किया था. मामला सामने आने के बाद पीड़िता की मां उसे 15 जनवरी को वापस घर ले गई.
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जनाकारी के मुताबिक पीड़िता ने लगभग 2 साल बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 376 (2), 506, 509, 323, 313, 120B, 34IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पीड़िता फिलहाल अस्पताल में एडमिट है जहां उसका इलाज चल रहा है. अभी पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं हुआ है. पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है.
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