Bengaluru News: पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार; अजान के वक्त गाना बजाने के दौरान हुआ था बवाल
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Bengaluru News: पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार; अजान के वक्त गाना बजाने के दौरान हुआ था बवाल

Hanuman Chalisa row: पुलिस के मुताबिक, दुकानदार ने अज़ान के वक्त तेज़ आवाज़ में गाना बजाया, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवान नाराज़ हो गए. वे दुकानदार से पूछताछ करने गए, जिससे बहस हो गई. 

 Bengaluru News: पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार; अजान के वक्त गाना बजाने के दौरान हुआ था बवाल

Hanuman Chalisa row: अजान के वक्त तेज गाना बजाने को लेकर एक दुकानदार पर हमला करने के इल्जाम में आज यानी 18 मार्च को तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने कहा कि सभी संदिग्धों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है. 

क्या है पूरा मामला
दरअसल, दावा किया जा रहा है कि एक दुकानदार अजान के दौरान अपने दुकान में 'हनुमान चालीसा' बजा रहा था. इस बीच एक लड़कों की समूह ने गाना बजाने पर हाथापाई की थी. जिसके बाद मामला तूल पकड़ लिया. हालाँकि, पुलिस ने कहा कि उन्हें इल्जाम के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला और शिकायत में इसका उल्लेख नहीं है. 

FIR में कही गई है ये बात
एफआईआर के मुताबिक, झगड़ा 'तेज संगीत' को लेकर हुआ था. यह घटना रविवार शाम को कब्बनपेट इलाके के सिद्दन्नागल्ली में हुई, जो हलासुरू गेट पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर हैय वायरल हुए कथित सीसीटीवी फुटेज में युवाओं का एक समूह तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर दुकानदार से भिड़ रहा है. इससे उनके बीच तीखी बहस हो गई और उनमें से एक ने दुकानदार का कॉलर पकड़ लिया. पीड़ित ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दुकानदार को दुकान से बाहर खींच लिया और उसके साथ मारपीट की.

दुकानदार पर किया हमला
पुलिस के मुताबिक, दुकानदार ने अज़ान के वक्त तेज़ आवाज़ में गाना बजाया, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के नौजवान नाराज़ हो गए. वे दुकानदार से पूछताछ करने गए, जिससे बहस हो गई. उनमें से एक शख्स ने दुकानदार पर हमला करना शुरू कर दिया और उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया.

इन धाराओं में मुकदमा दर्ज
वहीं, एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, "शिकायत के आधार पर, हमने हलासुरू पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की है और घटना के संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है." एफआईआर 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 149 (गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी), 307 (प्रयास) के तहत दर्ज की गई है. 

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