Sanjay Singh: कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद में हिस्सा लेने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी है.
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Sanjay Singh: दिल्ली की एक अदालत ने आज यानी 6 फरवरी को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद में हिस्सा लेने और राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी है. संजय सिंह को कथित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया और आरोप पत्र दायर किया गया है.
सिंह को 5 फरवरी को शपथ लेने की इजाजत नहीं मिलने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है. वहीं, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कार्यालय के एक सूत्र ने कहा था, "राज्यसभा की कार्यवाही सूचीबद्ध व्यवसाय के जरिए विनियमित होती है, जिसे बुलेटिन में अधिसूचित किया जाता है. सांसद संजय सिंह का शपथ ग्रहण सदन के व्यवसाय में सूचीबद्ध नहीं था.''
कोर्ट ने पार्लियामेंट जाने की दी इजाजत
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आज यानी 6 फरवरी को सिंह को 8 या 9 फरवरी को पार्लियामेंट जाने की इजाजत दे दी है. न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए संजय सिंह को न्यायिक हिरासत और उचित सुरक्षा के तहत राज्यसभा ले जाने का निर्देश दिया है. संजय सिंह के वकील को उनसे मिलने और शपथ ग्रहण समारोह के लिए जरूरी दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लेने के लिए तिहाड़ जेल जाने की इजाजत दी गई है.
संजय सिंह को इस दिन किया गया था गिरफ्तार
सांसद के वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि शपथ ग्रहण की तारीख को अंतिम रूप देने के लिए कुछ दस्तावेजों पर उन्हें हस्ताक्षर करने और राज्यसभा कार्यालय में जमा करने की जरूरी है. विशेष रूप से, सिंह से संबंधित कुछ मामले विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित हैं, इनमें राज्यसभा सभापति के निर्देशों की कथित जानबूझकर अवहेलना भी शामिल है. जानकारी के मुताबिक, ED ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था.
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