Rahul Gandhi on Agniveer: अग्निवीर अजय कुमार की शहादत के बाद राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उनके परिवार को सरकार की ओर से कोई पैसा नहीं मिला है. जिसके बाद सेना ने एक बयान जारी किया है.
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Agniveer: भारतीय सेना ने बुधवार को बताया कि ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को 98 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है. सेना का यह बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अजय कुमार के परिवार को सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिला है.
सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है, "सोशल मीडिया पर कुछ पोस्टों से पता चला है कि ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले अग्निवीर अजय कुमार के परिजनों को मुआवजा नहीं दिया गया है... कुल देय राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार को पहले ही 98.39 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है."
सेना ने अपने बयान में आगे कहा,"अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू लगभग 67 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और दूसरे फायदे, पुलिस त्यापन के बाद शीघ्र ही अंतिम खाता निपटान पर भुगतान किए जाएंगे. कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपये होगी."
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लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद अग्निवीर के परिवार को सहायता मिलने के बारे में संसद में झूठ बोला।
उनके झूठ पर शहीद अग्निवीर अजय सिंह के पिता जी ने खुद सच्चाई बताई है।
रक्षा मंत्री को संसद, देश, सेना और शहीद अग्निवीर अजय सिंह जी के… pic.twitter.com/H2odxpfyOO
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 3, 2024
सेना का यह बयान राहुल गांधी के जरिए अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करने के तुरंत बाद आया, जिसमें दावा किया गया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर अजय कुमार के परिवार को दिए गए मुआवजे के बारे में झूठ बोला है. वीडियो में कथित तौर पर अजय कुमार के पिता भी शामिल हैं, जिन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला है.
दरअसल पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने जवाब देते हुए कहा था कि राहुल गांधी को संसद को गुमराह नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान देने वाले अग्निवीर को एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलता है. बता दें, 14 जून 2022 को घोषित अग्निपथ योजना में 17 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को केवल चार सालों के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें 25 प्रतिशत को अगले 15 सालों तक बनाए रखने का प्रावधान है.