Jamiat Ulama e Hind on Supreme Court order: जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.
Trending Photos
नई दिल्ली: दिल्ली के जहांगीरपुरी में निगम प्रशासन ने बुधवार को गैक़ानूनी तामीर पर बुलडोज़र चलाया. इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुबह सुनवाई के दौरान इलाके में डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अध्यक्ष जमीयत उलमा-ए-हिंद मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में विध्वंस अभियान में सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप का स्वागत किया है.
दरअसल जमीयत उलमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में डिमोलिशन ड्राइव पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.
देखिए VIDEO:
ये भी पढ़ें: बढ़ते कोरोना केस के बीच DDMA की अहम बैठक, स्कूल और मास्क को लेकर लिए गए ये फैसले
सुप्रीम कोर्ट के तत्काल हस्तक्षेप का स्वागत करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि, "हम अदालत के इस प्रारंभिक आदेश का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि फैसला हमारे पक्ष में होगा. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने हमेशा देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में किसी भी सरकार या अदालत के फैसले का स्वागत किया है और आगे भी करता रहेगा.'
ये भी पढ़ें: कर्नाटक: स्कूलों में रामायण, महाभारत के साथ पढ़ाई जाएगी कुरान, मंत्री ने दिया बयान
जमीयत उलमा-ए-हिंद की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे. इलाके में आज की कार्रवाई के चलते भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है और घरों की छतों पर भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लगाया गया है ताकि कार्रवाई के दौरान हालात को काबू में लाया जा सके.
Zee Salaam Live TV: