Income Tax Refund: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हर उस शख्स को जरूरी है जिसकी इनकम टैक्सेबल होती है. इसके साथ ही कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिफंड भी मिलता है. इसको लेकर अब एक जरूरी बात लोगों को जान लेनी चाहिए.
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Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा कुछ महीने पहले ही बीत चुकी है. ऐसे में योग्य लोगों को इनकम टैक्स रिफंड मिलना था, उनके खाते में इनकम टैक्स रिफंड की राशि भी आ चुकी है. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनका आईटीआर वेरिफाई हो चुका है लेकिन अभी तक इनकम टैक्स रिफंड की राशि बैंक में नहीं आई है. ऐसे में इन लोगों को तुरंत एक्शन मूड में आकर जरूरी काम कर लेने चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में...
इनकम टैक्स रिफंड
कुछ लोगों के खाते में इनकम टैक्स रिफंड का पैसा अभी तक नहीं आया है. जुलाई महीने की आखिरी तारीख तक लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना था. इसके बाद दो महीने से ज्यादा का समय जा चुका है लेकिन कुछ लोगों के पास अभी तक आईटीआर रिफंड नहीं आया है.
इनकम टैक्स रिटर्न
इसके लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि ऐसा फॉर्म 26एएस और वार्षिकी सूचना रिपोर्ट (AIS) में मिलान न होने से पॉसिबल हो सकता है. इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि AIS दस्तावेज और ज्यादा या कम राशि का दावा टैक्सपेयर्स के जरिए किए जाने पर रिफंड अटक सकता है.
इनकम टैक्स
वहीं इनकम टैक्स रिफंड प्रोसेस होने पर ही रिफंड लोगों के बैंक खाते में भेजा जाता है लेकिन अगर रिफंड अटक जाता है तो अटके मामलों में संशोधित रिटर्न दाखिल करना होगा. इसके साथ ही अगर इनकम टैक्स रिफंड मिलने में देरी हो रही है तो आईटीआर स्टेटस की भी जांच करें. ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है, तभी आईटीआर रिफंड प्रोसेस होगा.
इनकम टैक्स
इसके अलावा जिस खाते में रिफंड की राशि आनी है वो बैंक अकाउंट नंबर भी चेक करें. अगर बैंक अकाउंट नंबर गलत है तो रिफंड नहीं आएगा. इसके अलावा बैंक खाते, पैन और आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग भी चेक करें. अगर कोई स्पेलिंग की गड़बड़ है तो भी आईटीआर रिफंड अटक सकता है