SEBI: सेबी ने निवेशकों का पैसा लौटाए जाने के छह महीने बाद तक कंपनी को सिक्योरिटी मार्केट में शिरकत करने से प्रतिबंधित कर दिया. सेबी ने यह भी आदेश दिया है कि निवेश सलाहकार गतिविधियों के शुल्क के रूप में ली गई इस राशि को निवेशकों को तीन महीने में लौटा दें.
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SEBI Latest News: मार्केट रेगुलेटरी सेबी (SEBI) ने बड़ा कदम उठाया है. सेबी ने बिना अनुमति के सलाहकार सेवाएं मुहैया कराने के लिए एम्पीरिक ट्रेड और उसके मालिक नीरज ठाकुर को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है. सेबी ने इस मामले में सेबी ने उन्हें सितंबर 2021 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था. लेकिन इसके बाद, नियामक ने अपनी जांच में पाया कि एम्पिरिक ट्रेड और नीरज ठाकुर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट लिए बगैर निवेश सलाहकार सेवाएं दे रहे थे. इसके बाद, सेबी ने यह कदम उठाया.
जानिए क्या कहा सेबी ने?
सेबी ने इसके लिए आदेश जारी किया है. सेबी ने अपने एक आदेश में कहा है कि आरोपी फर्म ने जनवरी-जुलाई 2019 के दौरान 83.70 लाख रुपये जुटाए थे. इतना ही नहीं, सेबी ने यह भी आदेश दिया है कि निवेश सलाहकार गतिविधियों के शुल्क के रूप में ली गई इस राशि को निवेशकों को तीन महीने में लौटा दें. इसके बाद सेबी ने निवेशकों का पैसा लौटाए जाने के छह महीने बाद तक कंपनी को सिक्योरिटी मार्केट में शिरकत करने से प्रतिबंधित कर दिया. यानी अब कंपनी शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं कर सकती है.
7 कंपनियों पर लगाया जुर्माना
आपको बता दें कि सेबी ने हाल के कुछ दिनों में जबरदस्त सख्ती दिखाई है. एक अलग आदेश में SEBI ने ओमनीटेक इंफोसोल्यूशंस लिमिटेड के मामले में नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 7 संस्थाओं पर कुल 28 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आपको बता दें कि यह आदेश तब आया जब सेबी को ओमिनटेक इंफोसल्शंस लिमिटेड (ओआईएल) के शेयरों में उसके प्रवर्तकों और उनके सहयोगियों द्वारा हेराफेरी का आरोप लगाने वाली शिकायत मिली थी. अगर आपने भी इन कंपनियों के शेयर खरीदें है तो तुरंत अपडेट हो जाएं.