SEBI News: सेबी ने एक अलग आदेश में आईएफएल प्रमोटर्स लिमिटेड के मामले में डिसक्लोजर नियमों का उल्लंघन करने के लिए दो संस्थाओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
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Share Market Update: मार्केट रेग्युलेटर सेबी (SEBI) ने बीएसई पर इलिक्विड स्टॉक ऑप्शंस सेगमेंट में गलत तरीके से कारोबार करने में शामिल होने के लिए 11 संस्थाओं पर 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सेबी ने 11 अलग-अलग आदेशों में कमला अग्रवाल, कमला देवी बाजोरिया, कमला जैन, कमलजीत कौर, कमल रामप्रसाद गुप्ता, कमल कुमार, कमलेश आहूजा, कैलाश नरोत्तमदास अनाम, संजय कुमार डागा एचयूएफ प्राग्मा सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड और एरोमैटिक टाई अप प्राइवेट लिमिटेड पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
दो संस्थाओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना
बीएसई पर नकदी शेयर ऑप्शन क्लॉज में गलत तरीके से कारोबार किए जाने का संज्ञान लेने के बाद रेग्युलेर की तरफ से यह फैसला सुनाया गया. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 के बीच इस खंड में शामिल कुछ संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों की जांच की थी. सेबी ने एक अलग आदेश में आईएफएल प्रमोटर्स लिमिटेड के मामले में डिसक्लोजर नियमों का उल्लंघन करने के लिए दो संस्थाओं पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
एक साल के लिए किया सस्पेंड
इसके अलावा रेग्युलेटरी नॉर्मस का उल्लंघन करने के लिए सेबी ने 3एम टीम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (3M Team Research Private Ltd.) का पंजीकरण एक साल के लिए निलंबित कर दिया. नियामक ने कहा कि रिवर्सल ट्रेड गैर-वास्तविक होते हैं, क्योंकि इन्हें ट्रेडिंग के सामान्य क्रम में निष्पादित किया जाता है.
इसमें कहा गया है कि ऐसे व्यापार में शामिल होकर, संस्थाओं ने पीएफयूटीपी (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) मानदंडों का उल्लंघन किया. एक अन्य आदेश में रेग्युलेटर ने नियामकीय मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए 3एम टीम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया.