वाह रे बिहार पुलिस! गलती सुनीता की, जेल में बंद उर्मिला, मुजफ्फरपुर का मामला माइंड घूमा देगा
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वाह रे बिहार पुलिस! गलती सुनीता की, जेल में बंद उर्मिला, मुजफ्फरपुर का मामला माइंड घूमा देगा

Muzaffarpur News:  मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना में सुनीता पर दर्ज केस में सुनीता के जगह पर उर्मिला जेल चली गई. मुजफ्फरपुर पुलिस के इस अजीबोगरीब कारनामा से पुलिस की लापरवाही की पोल खुली गई. कोर्ट में दाखिल एफआईआर और ऑनलाइन दर्ज एफआईआर में अलग-अलग आरोपी का नाम दर्ज है.

मुजफ्फरपुर का मामला

Muzaffarpur/मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. जिसमें दर्ज प्राथमिकी में नाम किसी का गिरफ्तारी किसी और की हो गई, निर्दोष महिला कई महीनों से जेल की सलाखों के पीछे बंद रही. मामला तब उजागर हुआ जब उत्पाद न्यायालय में मामले कि सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश मिथलेश कुमार ने पुलिस की गलती पर संज्ञान लिया. इस मामले में निर्दोष की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने चिंता जताई. वहीं, आरोपित उर्मिला देवी के अधिवक्ता ने न्यायालय से इस बेबुनियाद मामले को खत्म करने की मांग की है.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि मीनापुर थाना कांड संख्या 381/ 22 मामले में शराब बेचने के मामले में सुनीता देवी पति विद्यानंद राय आरोपी थी. जबकि, इस मामले में कार्रवाई करते हुए मीनापुर थाना पुलिस ने उर्मिला देवी पति धर्मनाथ राय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. इस मामले में कई बार प्रयास करने के बावजूद आरोपित को जमानत नहीं मिली थी, लेकिन उत्पाद विभाग के न्यायालय में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने गलत आरोपित को गिरफ्तार करने के मामले पर संज्ञान लेते हुए निर्दोष पकड़ी गई उर्मिला देवी की जमानत याचिका स्वीकार की.

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पूरे मामले को लेकर उर्मिला देवी के अधिवक्ता सुमित कुमार सुमन ने बताया कि 22/07/ 2022 को मीनापुर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी. उन्होंने कहा कि दीपक कुमार पिता विद्यानंद राय और विजय कुमार पिता धर्म निरीक्षण राय दोनों मीनापुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव निवासी है. अवैध रूप से शराब बेचने का काम कर रहे है. मामले में आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली. इसके बाद न्यायिक हिरासत में पुलिस ने निर्दोष उर्मिला देवी पति धर्मनाथ राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. सुनवाई के दौरान इस मामले में उत्पाद न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने संज्ञान लेते हुए पीड़ित को न्याय दिया है.

रिपोर्ट: मणितोष कुमार

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