BPSC Row News: पटना हाईकोर्ट में आज 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होगी. छात्रों द्वारा दायर याचिका में बीपीएससी परीक्षा की दोबारा परीक्षा कराने और दोबारा परीक्षा होने तक रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई है.
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BPSC Row: पटना हाईकोर्ट आज 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर आज सुनवाई नहीं करेगा, जिसमें दोबारा परीक्षा कराने की मांग और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप शामिल हैं, क्योंकि पटना हाईकोर्ट के जज अरविंद सिंह चंदेल के छुट्टी पर रहने की वजह से नहीं होगी सुनवाई. दरअसल, परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों ने पटना परीक्षा केंद्र पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि पेपर लीक हो गया है. हालांकि, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने इन दावों को खारिज कर दिया.
दायर याचिका में बीपीएससी परीक्षा की पुनः परीक्षा की मांग
छात्रों की तरफ से पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका में पुनः परीक्षा होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था. हालांकि, बीपीएससी ने 70वीं एकीकृत संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम घोषित किए थे और 13 उम्मीदवारों पर 'अनुचित व्यवहार' में शामिल होने के कारण आयोग द्वारा आयोजित किसी भी भविष्य की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने पर तीन साल का प्रतिबंध भी लगाया था.
बता दें कि 16 जनवरी, 2025 को पटना हाईकोर्ट ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की तरफ से समर्थित छात्रों की दायर एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें अनियमितताओं के कारण 70वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की पुनः परीक्षा की मांग की गई थी. सुनवाई लगभग 80 मिनट तक चली. जबकि कोर्ट ने परिणाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
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कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का कोई भी परिणाम इस याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा. पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार और राज्य लोक सेवा आयोग को कई याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल ने सुनवाई की अगली तारीख 31 जनवरी घोषित की थी. हालांकि, आज सुनवाई नहीं होगी.
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