Parliament Security Breach: ललित झा ने व्हाट्सएप पर कई लोगों से किया था वीडियो शेयर, भेजा था ये मैसेज
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Parliament Security Breach: ललित झा ने व्हाट्सएप पर कई लोगों से किया था वीडियो शेयर, भेजा था ये मैसेज

मुख्य आरोपी ललित झा की निशानदेही पर जले हुए फोन की बरामदगी के बाद पुलिस ने पहले से दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (सबूत नष्ट करना/साक्ष्य गायब करना) जोड़ने का फैसला किया है.

 (फाइल फोटो)

Patna: संसद की सुरक्षा में 13 दिसंबर को की गई सेंधमारी की जांच के सिलसिले में पूछताछ के दौरान मुख्य आरोपी ललित झा ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है. कथित सेंधमारी के पीछे के मास्टरमाइंडों में से एक माने जाने वाले झा ने व्हाट्सएप के जरिए घटना से संबंधित एक आपत्तिजनक वीडियो साझा करने की बात कबूल की है. सूत्रों ने बताया कि पेशे से शिक्षक और बिहार के बेनीपुर के निवासी ललित झा ने न केवल वीडियो साझा किया, बल्कि सक्रिय रूप से इसे आगे फैलाने को प्रोत्साहित किया. वीडियो के प्राप्तकर्ता, जिसकी पहचान कोलकाता में सौरव चक्रवर्ती के रूप में की गई है, से कथित तौर पर झा ने फुटेज को व्यापक रूप से प्रसारित करने का आग्रह किया था.

सूत्रों ने कहा, पुलिस ने आरोपी झा की व्हाट्सएप चैट और सौरव को भेजा गया वीडियो भी बरामद कर लिया है, जैसा कि पूछताछ के दौरान उसने बताया था. उसने वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी साझा किया था. हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रही स्पेशल सेल ने राजस्थान के नागौर इलाके से मोबाइल फोन के हिस्से बरामद किए हैं, जहां संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मामले के कथित साजिशकर्ता ललित झा ने पहले मोबाइल को तोड़ा और फिर जला दिया था.

जांच से जुड़े एक सूत्र ने कहा, सबूत हासिल करने के लिए झा को राजस्थान ले जाया गया और हमने टूटे हुए फोन बरामद किए हैं. झा ने 13 दिसंबर को अपनी योजना को अंजाम देने से ठीक पहले चार अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन ले लिए थे और वहां से भाग निकला था. दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में कथित मास्टरमाइंड ललित झा को शुक्रवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजने के बाद छठे आरोपी महेश कुमावत को भी शनिवार को एक सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया.

गुरुवार को उसी अदालत ने चार आरोपियों सागर शर्मा, मनोरंजन डी, नीलम आज़ाद और अमोल शिंदे को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. इन चारों को बुधवार को संसद परिसर से गिरफ्तार किया गया था. झा की निशानदेही पर जले हुए फोन की बरामदगी के बाद पुलिस ने पहले से दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (सबूत नष्ट करना/साक्ष्य गायब करना) जोड़ने का फैसला किया है.

पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में झा के खिलाफ दर्ज मामले में धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 452 (अतिक्रमण), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 186 (लोक सेवकों को सार्वजनिक कार्यों में बाधा डालना), आईपीसी की धारा 353 (लोक सेवकों को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला ) के साथ ही यूएपीए की धारा 16 और 18 शामिल हैं. उन्होंने संसद के बाहर अमोल और नीलम के विरोध प्रदर्शन का वीडियो बनाने के बाद इसे नीलक्खा आइच नाम के एक व्यक्ति के साथ भी साझा किया था, जो पश्चिम बंगाल में एक एनजीओ (सामोवादी सुभाष) से जुड़ा है.

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम राज्य के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा आइच से पूछताछ करने के लिए पश्चिम बंगाल जा सकती है. स्पेशल सेल ने मुख्य साजिशकर्ता ललित झा द्वारा साझा की गई ऑनलाइन सामग्री, विशेष रूप से अक्टूबर में एक सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में भी चिंता व्यक्त की है, जिसमें कहा गया था, भारत को एक बम की जरूरत है. विभिन्न पोस्टों ने पुलिस का ध्यान आकर्षित किया, जिनमें देश के मौजूदा हालात पर असंतोष की अभिव्यक्तियां भी शामिल थीं.

(इनपुट आईएएनएस के साथ)

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