Bihar News: 'गुजराती ठग' टिप्पणी मामले पर तेजस्वी यादव को SC से सुप्रीम राहत
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Bihar News: 'गुजराती ठग' टिप्पणी मामले पर तेजस्वी यादव को SC से सुप्रीम राहत

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर 'गुजराती ठग होते हैं' बयान मामले में चल रहे मानहानि के स के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है. दरअसल इस मामले की सुनवाई गुजरात में चल रही थी जिसको दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से तेजस्वी यादव ने की थी.

फाइल फोटो

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर 'गुजराती ठग होते हैं' बयान मामले में चल रहे मानहानि के स के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है. दरअसल इस मामले की सुनवाई गुजरात में चल रही थी जिसको दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग सुप्रीम कोर्ट से तेजस्वी यादव ने की थी. वह इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे थे. 

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में तेजस्वी यादव को सुप्रीम राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने तेजस्वी यादव की याचिका पर विचार करते हुए इस मामले में अहमदाबाद कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट के आदेश से तेजस्वी को निचली अदालत में पेशी में भी छूट मिल गई है.  

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वहीं सुप्रीम कोर्ट से तेजस्वी के द्वारा केस स्थानांतरित करने पर भी नोटिस जारी कर निचली अदालत के द्वारा जडारी आदेश पर रोक लगा दी गई है. अहमदाबाद की निचली अदालत में 'गुजराती ठग होते हैं' मानहानि मामले में तेजस्वी को अदालत के समझ पेश होने का आदेश दिया गया था. जिसके जवाब में तेजस्वी ने अदालत को सूचित किया था कि मैंने इस मामले में केस स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. 

तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर बयान दिया था और बातचीत में मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि केवल गुजराती ही ठग होते हैं. इसी बयान को लेकर गुजरात के कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने उनके खिलाफ अहमदाबाद में मानहानि का मुकदमा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दाय किया है. उन्होंने तेजस्वी के इस बयान से गुजरातियों की भावना आहत होने का इल्जाम लगाया है. 

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