AIR Pollution in Delhi: प्रदूषण घटने के बाद हटाया गया ग्रैप-3, अब इन कार्यों पर नहीं रहेगी रोक
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AIR Pollution in Delhi: प्रदूषण घटने के बाद हटाया गया ग्रैप-3, अब इन कार्यों पर नहीं रहेगी रोक

Delhi Air Quality Today : पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिससे प्रदूषण का स्तर गंभीर स्थिति में पहुंच गया था. इसी वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप-3 लागू कर दिया था, जिससे निर्माण कार्य, फैक्ट्रियों और कुछ गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी.

AIR Pollution in Delhi: प्रदूषण घटने के बाद हटाया गया ग्रैप-3, अब इन कार्यों पर नहीं रहेगी रोक

Delhi Air Pollution: दिल्ली और एनसीआर में रहने वालों के लिए एक राहतभरी खबर आई है. वायु प्रदूषण में कमी के चलते केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को हटा दिया है. इससे कई तरह की पाबंदियां खत्म हो गई हैं, जिससे उद्योगों, निर्माण कार्यों और आम जनता को राहत मिलेगी. हालांकि, ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के तहत लागू कुछ प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे.

कैसे बदले हालात?
पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में बना हुआ था. इसी वजह से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप-3 लागू किया था, जिससे निर्माण कार्यों, औद्योगिक गतिविधियों और कुछ वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी थी. हालांकि, हाल के दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार देखा गया है, जिससे आयोग ने इन प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया.

क्या होता है ग्रैप सिस्टम?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू किया जाने वाला एक विशेष फॉर्मूला है. यह चार अलग-अलग चरणों में विभाजित होता है.

  • ग्रैप-1: जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 201-300 के बीच होता है.
  • ग्रैप-2: जब AQI 301-400 के बीच पहुंचता है और हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में होती है.
  • ग्रैप-3: जब AQI 401-450 के बीच चला जाता है और प्रदूषण 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाता है.
  • ग्रैप-4: जब AQI 450 से अधिक हो जाता है और हवा 'गंभीर+' श्रेणी में आ जाती है.

ग्रैप-3 हटने से क्या बदलाव होंगे?

ग्रैप-3 हटने के बाद कई प्रतिबंधों को हटा दिया गया है, जिनमें शामिल हैं. बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर से रोक हटा दी गई है, जिससे अब ये वाहन बिना किसी पाबंदी के सड़कों पर चल सकेंगे. निर्माण और विध्वंस (C&D) गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, जिससे रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फायदा होगा. सड़कों पर मरम्मत और निर्माण कार्य अब दोबारा शुरू हो सकेगा. ईंट-भट्ठों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों को भी राहत मिलेगी.

अभी भी जारी रहेंगी ये पाबंदियां
हालांकि, वायु प्रदूषण से पूरी तरह राहत नहीं मिली है, इसलिए ग्रैप-1 और ग्रैप-2 के तहत कुछ पाबंदियां अब भी लागू रहेंगी. इसमें खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्ती और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण जैसी पाबंदियां शामिल हैं.

जनता को क्या फायदा होगा?
ग्रैप-3 हटने से दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी. खासतौर पर निर्माण कार्यों से जुड़े मजदूरों, बिल्डरों और व्यवसायों को इसका सीधा लाभ होगा. वहीं, यातायात प्रतिबंधों में ढील मिलने से आम लोग भी अब बिना किसी दिक्कत के अपने वाहनों का इस्तेमाल कर सकेंगे. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण से पूरी तरह निजात पाने के लिए सरकार को दीर्घकालिक समाधान तलाशने होंगे, ताकि हर साल दिल्ली और उसके आसपास की हवा जहरीली न हो.

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