31 दिसंबर तक हाउस टैक्स जमा करने पर 100% ब्याज माफ, स्कीम का ऐसे उठाए लाभ
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31 दिसंबर तक हाउस टैक्स जमा करने पर 100% ब्याज माफ, स्कीम का ऐसे उठाए लाभ

31 दिसंबर तक एक मुफ्त बकाया हाउस टैक्स भरने पर लोगों को किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना पड़ेगा. उनका पूरा ब्याज माफ होगा. अगर यहां के स्थानीय निवासी 31 दिसंबर तक अपना पूरा हाउस टैक्स नहीं भरते, तो 31 तारीख के बाद हाउस टैक्स पर 18% की दर से ब्याज वसूला जाएगा- नगर परिषद

31 दिसंबर तक हाउस टैक्स जमा करने पर 100% ब्याज माफ, स्कीम का ऐसे उठाए लाभ

जगदीप झज्जर/झज्जरः हाउस टैक्स जमा करवाने वाले लोगों के लिए बहादुरगढ़ नगर परिषद ने नई ब्याज माफी योजना शुरू की है. इस योजना के तहत एकमुश्त बकाया हाउस टैक्स भरने वाले लोगों का पिछला पूरा ब्याज माफ किया जा रहा है. लोग इस योजना का लाभ 31 दिसंबर तक उठा सकते हैं. नगर परिषद के अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बहादुरगढ़ शहर के लोगों के लिए नगर परिषद नई स्कीम लेकर आई है, जिसके तहत लोग अपना बकाया हाउस टैक्स बिना किसी ब्याज के भर सकते हैं.

उन्होंने बताया है कि 31 दिसंबर तक एक मुफ्त बकाया हाउस टैक्स भरने पर लोगों को किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना पड़ेगा. उनका पूरा ब्याज माफ होगा. अगर यहां के स्थानीय निवासी 31 दिसंबर तक अपना पूरा हाउस टैक्स नहीं भरते, तो 31 तारीख के बाद हाउस टैक्स पर 18% की दर से ब्याज वसूला जाएगा. उन्होंने लोगों से जल्द से जल्द इस योजना का फायदा उठाने की अपील की है. उन्होंने बताया कि भारी संख्या में लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं.

खास बात यह है कि यह हाउस टैक्स नगर परिषद कार्यालय आने की बजाय लोग ऑनलाइन अपने घर से भर सकते हैं. आपको बता दें कि हाउस टैक्स के रूप में बहादुरगढ़ नगर परिषद को करोड़ों रुपये का रेवेन्यू हर साल प्राप्त होता है, जिसे शहर के विकास के लिए खर्च किया जाता है.  अगर यहां की स्थानीय लोग अपना पूरा बकाया हाउस टैक्स जमा करवा दें. तो नगर परिषद शहर में और भी ज्यादा विकास कार्य करवाने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएगी.

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