Delhi-NCR Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का फोर्थ स्टेज लागू कर दिया है. GRAP-4 लागू होने से Delhi-NCR में जरूरी सामान लाने ले जाने वाले सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर सभी ट्रकों की एंट्री बैन कर दी जाएगी.
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Delhi-NCR Pollution: राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है. कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का फोर्थ स्टेज लागू कर दिया है. AQI का स्तर 450 के ऊपर होने पर ग्रैप-4 लागू किया जाता है. ग्रैप-4 लागू होते ही Delhi-NCR में जरूरी सामान लाने ले जाने वाले सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर सभी ट्रकों की एंट्री बैन कर दी जाएगी. इसके साथ ही कई अन्य प्रतिबंध भी लागू होंगे.
Commission for Air Quality Management (CAQM) decides to invoke Stage IV of the GRAP in the entire NCR with immediate effect, in addition to all actions under Stage I, II and III to prevent further deterioration of air quality in the region. pic.twitter.com/HR81HOQsld
— ANI (@ANI) November 5, 2023
एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) का स्तर
0-50 के बीच AQI अच्छा, 50-100 के बीच AQI संतोषजनक, 101-200 के बीच AQI मीडियम, 201-300 के बीच AQI खराब, 301-400 के बीच AQI बेहद खराब और 401-500 के बीच AQI गंभीर माना जाता है.
CAQM के अनुसार GRAP की कैटेगरी
स्टेज 1- AQI का स्तर 201-300 के बीच
स्टेज 2- AQI का स्तर 301-400 के बीच
स्टेज 3- AQI का स्तर 401-450 के बीच
स्टेज 4- AQI का स्तर 450 के ऊपर
GRAP-4 के तहत लागू किए गए ये प्रतिबंध
1. दिल्ली में जरूरी सामान लाने ले जाने वाले सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर सभी ट्रकों की एंट्री बैन कर दी जाएगी.
2. दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस-4 डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर एलसीवी वाहनों को छोड़कर किसी भी अन्य वाहन को दिल्ली में प्रवेशन हीं दिया जाएगा.
3. दिल्ली में डीजल के मध्यम माल वाहन और भारी माल वाहक वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा.
4. राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिजों, बिजली पारेषण, पाइपलाइनों के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा.
5. एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए भी भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में पाठ आयोजित करने का फैसला ले सकती हैं.
6. एनसीआर में सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने को कहा है, जिस पर राज्य सरकार फैसला ले सकती है.
7. केंद्र सरकार के कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर केंद्र सरकार उचित फैसला ले सकती है.
8. राज्य सरकारें कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और गैर आपातकालीन कमर्शियल गतिविधियों को बंद करने, पंजीकरण संख्या के आधार पर सम-विषम (ऑड-ईवन) आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति देने आदि जैसे कई अन्य फैसलों पर विचार कर सकती है.
इन सभी प्रतिबंधों के लागू होने के साथ ही .कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट (CAQM) GRAP-4 को लागू करने और सभी नागरिकों से उनका पालन करने की अपील करता है. इसके साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन, हृदय, मस्तिष्कवाहिकीय या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहर जाने से बचने की सलाह देता है.