Ghaziabad: कुत्ते पालने से पहले जान लें नए नियम, रजिस्ट्रेशन फीस बढ़कर 1000 रुपये और जुर्माना हुआ दोगुना
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Ghaziabad: कुत्ते पालने से पहले जान लें नए नियम, रजिस्ट्रेशन फीस बढ़कर 1000 रुपये और जुर्माना हुआ दोगुना

अगर आप डॉग लवर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि गाजियाबाद में अब कुत्तों को पालना और महंगा हो गया है.

Ghaziabad: कुत्ते पालने से पहले जान लें नए नियम, रजिस्ट्रेशन फीस बढ़कर 1000 रुपये और जुर्माना हुआ दोगुना

Ghaziabad Dog Keeping New Rules: अगर आप डॉग लवर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि गाजियाबाद में अब कुत्तों को पालना और महंगा हो गया है. नगर निगम की बोर्ड बैठक में कुत्तों को लेकर कुछ अहम निर्णय लिए गए.  

दरअसल गाजियाबाद सहित आसपास के इलाकों में कुत्ते के हमले के मामले लगातार सामने आ रहे थे, जिसे लेकर कई बार डॉग लवर और स्थानीय निवासी आमने-सामने आ चुके हैं. कई बार कुत्तों के हमले में लोग घायल भी हुए हैं. नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान पालतू कुत्तों की नसबंदी और एंटी रेबीज टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया.

पांच गुना हुई रजिस्ट्रेशन फीस
इसके अलावा कुत्ते पालने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 200 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई. वहीं जो रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस 100 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. यह भी तय किया गया कि 200 वर्ग गज में अधिकतम दो कुत्ते और 400 वर्ग गज में अधिकतम 4 कुत्तों का पंजीकरण किया जाएगा.

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रेजिडेंशियल एरिया में 5 से अधिक कुत्ते पालना बैन 
आवासीय क्षेत्र में कोई पांच या पांच से अधिक कुत्ते नहीं पाल सकेगा. पालतू कुत्तों से दूसरों को कोई परेशानी न हो, इसका भी शपथ पत्र उसके मालिक को देना होगा. सोसायटी की लिफ्ट और पार्कों में मालिक को अपने कुत्ते के मुंह पर मजल (कुत्ते के मुंह पर जाली वाला मास्क ) लगाना होगा. साथ में यह भी देखना होगा कि लिफ्ट में किसी व्यक्ति को कुत्ते से परेशानी न हो.

खतरनाक नस्ल के कुत्ते पालने पर रोक 
उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज कुमार सिंह के मुताबिक नगर निगम ने खतरनाक प्रजाति के कुत्तों को भी प्रतिबंधित किया है, जिसमें पिटबुल, रोटविलर, डोगो अर्जेंटिनो जैसी ब्रीड शामिल है. 

जुर्माने की रकम बढ़ाई 
वहीं शहर में लावारिस कुत्तों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है. लावारिस कुत्तों को दूसरों के घर के बाहर फीडिंग नहीं कराया जाएगा. नियमों का  उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दी गई है.

 

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