Haryana Panchayat Chunav 2022: 30 सितंबर से पहले हो सकते हैं चुनाव, राज्यपाल का चुनाव आयोग को निर्देश
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Haryana Panchayat Chunav 2022: 30 सितंबर से पहले हो सकते हैं चुनाव, राज्यपाल का चुनाव आयोग को निर्देश

पंचायत विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया हो कि प्रदेश में 30 सितंबर तक प्रदेश में पंचायतों के चुनाव, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करवाएं जाएं.  हरियाणा में 23 फरवरी 2021 से पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था.

 

Haryana Panchayat Chunav 2022: 30 सितंबर से पहले हो सकते हैं चुनाव, राज्यपाल का चुनाव आयोग को निर्देश

चंडीगढ़: हरियाणा में पंचायत विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि पंचायत चुनाव 30 सितंबर से पहले होंगे. प्रदेश में पंचायतों के चुनाव, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव करवाएं जाएंगे. कुरुक्षेत्र जिले की खंड लाडवा की ग्राम पंचायत समालखा को छोड़कर सभी पंचायतों में चुनाव होंगे. इसके लिए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा चुका है.

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बता दें कि हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 को खत्म हो गया था. पंचायत की जगह उनके काम प्रशासक कर रहे हैं. ऐसे में नए प्रत्याशी चुनावों होने का इंतजार कर रहे हैं. हरियाणा में 6228 पंचायतों में सरपंच-पंच पदों पर चुनाव होने हैं. वहीं 22 जिला परिषद, 142 पंचायत समिति में भी चुनाव होने हैं. अभी ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों को अपडेट करने का काम चल रहा है

हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 (1994 का 11 ) की धारा 211 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा सौंपी गई शक्तियां का इस्तेमाल करते हुए निर्देश दिए हैं. इसमें उन्होंने कहा है कि सभी ग्राम पंचायतों के पंचों, सरपंचों और सभी पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के सदस्यों के आम चुनाव 30 सितंबर तक प्रदेश में करवाए जाएं. 

चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश में इस बार 71,741 पदों पर चुनाव होने हैं. इनमें 6,228 सरपंच, 62,022 पंच, ब्लाक समिति के 30,380 और जिला परिषद के 411 पदों पर चुनाव होना है. सबसे अधिक ग्राम पंचायतें यमुनानगर के जिले में हैं. इस जिले में 490 पंचायतें हैं. वहीं सबसे कम फरीदाबाद जिले में 100 हैं. आयोग ने फैसला लिया है कि इस बार केवल पंच के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे. सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव ईवीएम (EVM) से होंगे. 

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