Manish Sisodia Bail News: CBI मामले में अब से कुछ ही देर में होगा मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana1620381

Manish Sisodia Bail News: CBI मामले में अब से कुछ ही देर में होगा मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला

Manish Sisodia Bail News: CBI मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है. अब से कुछ ही देर में जमानत पर फैसला आएगा. 

Manish Sisodia Bail News: CBI मामले में अब से कुछ ही देर में होगा मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला

Manish Sisodia Bail News: दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को CBI ने गिरफ्तार किया था. आज दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही है. वहीं ED मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 25 फरवरी को होगी. 

मनीष सिसोदिया के वकील की दलीलें- 

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले पर CBI मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई शुरू हो गई है. कोर्ट में सिसोदिया के वकील ने कहा कि LG द्वारा CBI को जांच सौपे जाने वाले दिन मोबाइल फोन बदला जाना सिर्फ एक इत्तेफाक है. वह एक पब्लिक सर्वेंट हैं, मामले में दो और पब्लिक सर्वेंट है जिनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया और उनको जमानत मिल चुकी है.

ये भी पढ़ें- Delhi Liquor Policy Case: हाथ में सबूत लेकर ED के पास पहुंचीं के. कविता, ED के आरोपों पर दिया ये जवाब

मनीष सिसोदिया की पत्नी कई बीमारियों से जूझ रही हैं और उनका बेटा विदेश में पढ़ता है. ऐसे में उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है. पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जा चुकी है. मनीष सिसोदिया ने जांच एजेंसी को हमेशा सहयोग दिया है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए. 

मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि उनका मोबाइल फोन सीज हो चुका है. अन्य फोन सेट को लेकर हम जवाब दे चुके हैं. CBI को जो डिवाइस मिली हैं, उनमें सीधे तौर पर सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला है.इस मामले में CBI सिर्फ सिसोदिया को परेशान कर रही है.शराब घोटाले मामले में CBI केस में अब तक सभी को जमानत मिल चुकी है. CBI के पास इस मामले में कुछ भी नया नहीं है. 

पी चिदम्बरम केस का हवाला देते हुए सिसोदिया के वकील ने कहा कि आबकारी मामले में पॉलसी की फाइल LG और वित्त सचिव को भी भेजी गई थी और जब इस मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है तो अदालत Commit ऑफ क्राइम को बेहतर समझती है. 

CBI के वकील की दलीलें

-आबकारी नीति में बदलाव के पीछे एक मकसद था.
-मनीष सिसोसदिया ने जांच बूझ कर सबूतों को मिटाया है.
-उनको पता था कि आबकारी नीति में गड़बड़ी हुई है.
-आबकारी नीति में बदलाव जानबूझ कर किया गया था.

मनीष सिसोदिया को CBI के बाद 09 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने गिरफ्तार किया था. ED मामले में सिसोदिया ने जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की है. 25 मार्च को ईडी मामले में सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी.

 

 

 

 

Trending news