Bhopal News: भोपाल में आज लोगों की परेशानी बढ़ सकती है. नए साल के पहले दिन पर ही उन्हें पेट्रोल-डीजल की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही LPG सिलेंडर के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है. जानिए आखिर क्यों आज प्रदेशभर में ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर हैं और क्यों नए रोड एक्सीडेंट कानून का विरोध हो रहा है-
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Truck Drivres Strike in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में आज नए साल के पहले दिन ही लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. राज्य के अधिकतर जिलों में ट्रक ड्राइवर आज हड़ताल पर हैं. ऐसे में लोगों को पेट्रोल-डीजल और LPG जैसी चीजों की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है.
भोपाल में बढ़ेगी लोगों की परेशानी
नए रोड एक्सीडेंट कानून के विरोध में भोपाल के BPCL, HPCL और IOCL के ट्रक ड्राइवर आज हड़ताल पर रहेंगे. ऐसे में जिलेवासियों की परेशानी बढ़ने के आसार हैं. लोगों को LPG और पेट्रोल-डीजल आदि के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
प्रदेश भर में ड्राइवरों का विरोध
सिर्फ भोपाल में ही नहीं बल्कि आज पूरे प्रदेश में ट्रक और कहीं-कहीं बस ड्राइवर भी नए रोड एक्सीडेंट कानून के विरोध में हड़ताल पर हैं. ऐसे में ट्रक और बसों के पहिए थमे रहेंगे, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.
क्या है नया रोड एक्सीडेंट कानून
हाल ही में लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हुआ है. यानी अब कोई रोड पर एक्सीडेंट करके भागा को उसकी खैर नहीं. अब तक अक्सर लोग रोड पर एक्सीडेंट के बाद भाग जाते थे. अब ऐसा करने पर आरोपी को 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी. इसके अलावा 7 लाख तक अर्थठंड भी जमा करना पड़ सकता है. इसके अलावा जिससे गलती से एक्सीडेंट हो गया है वह घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी.
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अब तक क्या थे प्रावधान
अब तक IPC की धारा 104 के तहत सड़क दुर्घटना के दौरान दोषी पाए जाने पर 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था. इसे अब और सख्त कर दिया गया है. फिलहाल इसे लोकसभा से मंजूरी मिल गई है. जल्द ही इसे राज्यसभा में पटल पर रखा जाएगा. इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा.
इनपुट- भोपाल से अजय दुबे की रिपोर्ट, ZEE मीडिया