धार्मिक स्थल, थाने, नदी के पास नहीं बनेंगे मतदान केंद्र, निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी
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धार्मिक स्थल, थाने, नदी के पास नहीं बनेंगे मतदान केंद्र, निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी

मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में अधिकारियों को अहम निर्देश दिए गए. 

धार्मिक स्थल, थाने, नदी के पास नहीं बनेंगे मतदान केंद्र, निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी

प्रमोद शर्मा/भोपालः मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव (MP Assembly Election 2022) की तैयारी शुरू कर दी है. इस संबंध में आयोग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की. इस दौरान निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए कि धार्मिक स्थल, थाना, नदी और नालों के नजदीक मतदान केंद्र नहीं बनाए जाएं. साथ ही एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मतदान केंद्रों पर जाकर सत्यापन करें. 

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिए. निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि मतदाताओं को मतदान के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा अधिक दूरी तक ना जाना पड़े. इसके अलावा पुराने जर्जर भवनों की बजाय नए भवनों में मतदान केंद्र बनाए जाएं. इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए. 

हाल ही में निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें यह तय हुआ कि जिन मतदान केंद्रों पर मतदाता ज्यादा हैं, या मतदान केंद्रों में कोई परेशानी हैं तो उन्हें बदलवाने के लिए अगले 7 दिनों में प्रस्ताव दे दिए जाएं. नवंबर में निर्वाचक नामावली के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा. दिसंबर में दावे व आपत्ति स्वीकार की जाएगी. अगले साल जनवरी में अंतिम पुनरीक्षण सूची का प्रकाशन हो जाएगा. मार्च तक आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कर लिया जाएगा.  

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बीते दिनों खबर आई थी कि निर्वाचन आयोग अब मतदाताओं के घर पर स्पीड पोस्ट से मतदाता परिचय पत्र पहुंचाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कई बार यह शिकायत मिली थी कि मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र प्राप्त नहीं हुए, इसके समाधान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अब स्पीड पोस्ट से मतदाता परिचय पत्र घर भेजने की व्यवस्था लागू की है. साथ ही निर्वाचन आयोग मतदाताओं के आधार नंबर ले रहा है. मतदाता खुद इसके लिए बूथ लेवल अफसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं. 

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