Sadhvi Pragya Thakur: भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को NIA कोर्ट से जमानती वारंट जारी किया गया है. मामला मालेगांव ब्लास्ट केस से जुड़ा हुआ है.
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Malegaon Blast Case: मालेगांव ब्लास्ट मामला एक बार फिर से चर्चा में हैं, क्योंकि इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानती वारंट जारी किया है. साध्वी प्रज्ञा 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी हैं, उनके खिलाफ दूसरी बार जमानती वारंटी जारी किया गया है. कोर्ट का कहना है कि मामले की फाइनल बहस चल रही है और आरोपी का कोर्ट में होना आवश्यक है, क्योंकि वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद नहीं थी.
साध्वी प्रज्ञा के वकील ने दी यह दलील
दरअसल, पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पिछले कुछ महीनो से मेडिकल के आधार पर अदालत में पेश नहीं हुई है, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से यह वारंट जारी किया गया है. वहीं उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि मालेगांव विस्फोट प्रतिबंधित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) की तरफ से किया गया हो, उनका दावा था कि मालेगांव के भीकू चौक पर हुए विस्फोट के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को अंदर जाने से रोका था. हो सकता है स्थानीय लोगों ने ऐसा आरोपियों को बचाने के लिए किया हो.
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने जेपी मिश्रा ने कोर्ट में दलील दी है कि प्रज्ञा ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्हें कोर्ट में सुनवाई से छूट दी जाए. उनकी तरफ से डॉक्टर का पत्र भी कोर्ट ने जारी किया था. लेकिन कोर्ट का कहना है कि इस सुनवाई के दौरान उनका यह होना जरूरी है. इसलिए यह वारंट जारी किया गया है.