Ujjain News: दुकानों पर नाम लिखने का कोई नियम लागू नहीं, नगर निगम ने जुर्माने की अफवाह का किया खंडन
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Ujjain News: दुकानों पर नाम लिखने का कोई नियम लागू नहीं, नगर निगम ने जुर्माने की अफवाह का किया खंडन

Ujjain Rules for shops: उज्जैन में दुकानों पर नाम और नंबर अनिवार्य करने और इसका पालन न करने पर जुर्माना लगाने के नियम के बारे में अफ़वाहें फैलीं. नगर निगम और शहरी विकास विभाग ने स्पष्ट किया कि अभी ऐसा कोई नियम नहीं है.

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Ujjain News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुकानों पर नाम और नंबर लिखने का नियम लागू कर दिया गया है. यहां तक ​​कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर नाम और नंबर लिखने के नियम का पालन न करने पर 2000 से 5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा. ये खबर सामने आई थी. हालांकि, इसको लेकर यह बात सामने आई है कि यह अफवाह है. नगर निगम और नगरीय विकास विभाग ने इसे खारिज कर दिया है. अभी तक ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया गया है. नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि 1-2 महीने में नियम लागू कर दिया जाएगा.

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दुकान के बोर्ड पर नाम लिखने संबंधी निर्देश नहीं
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने स्पष्ट किया कि कावड़ यात्रियों के मार्ग में आने वाली दुकानों के बोर्ड पर दुकान मालिक के नाम लिखने संबंधित कोई भी निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा या शासन स्तर पर जारी नहीं किए गए हैं. कुछ निकायों से इस तरह की खबरें आ रही थीं कि वहां कावड़ यात्रियों के मार्ग में दुकानों पर दुकान मालिक के नाम अनिवार्य रूप से लिखवाए जा रहे हैं. विभाग ने समस्त नगरीय निकायों को भ्रम से दूर रहने का निर्देश दिया. "मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम, 2017" के तहत दुकानों पर बोर्ड लगाए जा सकते हैं. इन बोर्डों पर दुकान मालिक का नाम प्रदर्शित करने की कोई अनिवार्यता नहीं है.

अफवाह का खंडन
धर्म नगरी उज्जैन में रविवार को अफवाह फैली कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर नाम व नंबर लिखने का पालन नहीं किया गया तो नगर निगम 2000 से 5000 तक का जुर्माना लगाएगा. अफवाह का नगर निगम कमिश्नर ने खंडन किया और कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं है ना ही प्रस्तावित है. नगर पालिक निगम उज्जैन ने कहा, "रविवार को मीडिया संस्थानों द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर नाम एवं नंबर नहीं लिखवाए जाने पर जुर्माना लगाए जाने सम्बंधित हेडलाइन का प्रकाशन किया गया है. उपरोक्त समाचार का खंडन करते हुए नगर निगम उज्जैन स्पष्ट करता है कि इस प्रकार का कोई कार्यपालिक आदेश जारी नहीं किया गया है और ना ही निगम द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की जा रही है." 

आदेश और प्रस्ताव
धर्म नगरी में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगे बोर्ड एक जैसे हों और सबके नाम बोर्ड पर हिंदी में लिखे हों, इसके आदेश जारी हुए थे. नगर निगम के राजस्व समिति के अध्यक्ष रजत मेहता ने नाम व नंबर लिखवाने के लिए प्रस्ताव जारी किया, लेकिन एक साल बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ और प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली.

नोटिफिकेशन जारी हुआ था
नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ था, लेकिन नियम नहीं बनने के कारण लागू नहीं हो पाया. इसे हम एक से दो महीने में लागू करेंगे. महापौर ने कहा था कि इसे हम श्रावण महीने में सख्ती से लागू करवाएंगे. अखंड हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आव्हान अखाड़े से महामंडलेश्वर आचार्य शेखर और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा ने भी कहा कि इसे जल्द लागू करना चाहिए.

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पारदर्शिता का उद्देश्य
राजस्व समिति के अध्यक्ष रजत मेहता ने कहा कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य पारदर्शिता था. मैंने दो दिन पहले फिर एक पत्र लिखा है. रविवार को अफवाह फैली कि नियमों का पालन नहीं हुआ तो 2000 से 5000 तक जुर्माने की व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई होगी. नगर निगम कमिश्नर आशीष पाठक ने कहा कि दुकानों पर नाम नंबर नहीं लिखवाने पर जुर्माना लगाए जाने के संबंध में नगर निगम द्वारा किसी प्रकार का कार्यपालिक आदेश जारी नहीं किया गया ना ही प्रस्तावित है.

रिपोर्ट: राहुल राठौर (उज्जैन)

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