बहरोड: पार्षद त्रिलोकचंद यादव हत्याकांड में, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला..
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बहरोड: पार्षद त्रिलोकचंद यादव हत्याकांड में, कोर्ट ने सुनाया ये फैसला..

अलवर के बहरोड़ में नगरपालिका पार्षद त्रिलोकचंद यादव हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 

आरोपियों को ले जाती पुलिस

Alwar: अलवर के बहरोड़ में नगरपालिका पार्षद त्रिलोकचंद यादव हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामले में कोर्ट ने 14 आरोपियों को बरी कर दिया है. बहरोड कस्बे में 2014 में दीपावली के दिन बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारकर पार्षद की हत्या कर दी थी, जिसके बाद मामला आठ साल से कोर्ट में चल रहा था. 

फैसले को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गये हैं. इस पूरे मामले में अब तक 20 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी, जिस पर आज अपर जिला एवं सेशन कोर्ट संख्या 2 ने फैसला सुनाया. मुख्य आरोपी अशोक ठाकरिया ने आपसी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. अशोक ठाकरिया के अलावा राजीव धांगा, सुनील लीडर, जितेंद्र उर्फ बब्बे, अमित यादव, धर्मेंद्र उर्फ लेडा पर आजीवन कारावास के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया है.

सबूत मिटाने के लिए बीजेपी पार्षद त्रिलोक की मां की हत्या की सुपारी भी मुख्य आरोपी के द्वारा दी गई थी लेकिन, गुडगांव पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाशों ने यह सारा राज उगल दिया था. पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस को बताया था कि मुख्य गवाह बीजेपी पार्षद त्रिलोक की मां की हत्या के लिए 50 लाख की सुपारी दी थी लेकिन, वारदात से पहले ही बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे.

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