बीकानेर न्यूज: ड्राइवर्स ने एनएच 11 पर जाम लगाते हुए टायर जला कर किया विरोध, जानिए पूरा मामला
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बीकानेर न्यूज: ड्राइवर्स ने एनएच 11 पर जाम लगाते हुए टायर जला कर किया विरोध, जानिए पूरा मामला

राजस्थान न्यूज:  हिट एंड रन कानून के तहत सख्त प्रावधानों में 10 साल की सजा व जुर्माना 7 लाख की सजा का प्रावधान किया गया है. लखासर गांव के स्टैंड के पास बड़ी संख्या में एकत्र ड्राइवरों ने यहां सड़क पर कांटेदार छड़ियां डालकर सड़क रोक दी है. 

बीकानेर न्यूज: ड्राइवर्स ने एनएच 11 पर जाम लगाते हुए टायर जला कर किया विरोध, जानिए पूरा मामला

बीकानेर न्यूज: केंद्र सरकार द्वारा ड्राइवर्स और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर बनाये गए नए कानून के विरोध में देश भर में ड्राइवर विरोध जता रहे है. देशव्यापी हड़ताल के आह्वान के तहत आज श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र के ड्राइवर्स ने एनएच 11 पर जाम लगाते हुए टायर जला विरोध प्रदर्शन किया. जिसके चलते सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर तक जाम लग गया. 

सैकड़ों लोग जाम पर फंस गए. गौरतलब है की हिट एंड रन कानून के तहत सख्त प्रावधानों में 10 साल की सजा व जुर्माना 7 लाख की सजा का प्रावधान किया गया है. लखासर गांव के स्टैंड के पास बड़ी संख्या में एकत्र ड्राइवर्स ने यहां सड़क पर कांटेदार छड़ियां डालकर सड़क रोक दी है. हालांकि पुलिस समझाइश कर रही है.

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कानून बिल के विरोध में अलवर में बस चालकों टैक्सी ड्राइवर्स ने हड़ताल प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है.अलवर के निजी व सरकारी ड्राइवर्स ने बस चलाने से इनकार कर दिया है. साथ ही  निजी बस और टैक्सी ड्राइवर गाड़ियों को खड़ा कर विरोध करने में लगे हुए है. जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा को देखते हुए बसों को भी खड़ा कराया है. 

वहीं निजी बसों को भी अलग-अलग इलाकों में रोका जा रहा है.चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने नए कानून के तहत सड़क हादसे में मौत होने पर ड्राइवर पर दस लाख का जुर्माना और दस साल की सजा का प्रावधान किया है. जो कि किसी भी तरह से सही नहीं है. चालकों की चिंता है कि दुर्घटना के बाद यदि वे मौके पर रहे तो भीड़ के गुस्से का सामना उन्हे करना पड़ सकता है. इसलिए सरकार को यह बिल वापस लेना होगा.

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