धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में वर्ष 2014 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर और उसकी ह्त्या करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 70 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है.
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Dholpur News: धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट ने बाड़ी कोतवाली थाना इलाके में वर्ष 2014 में दर्ज हुए 14 वर्षीय नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म कर और उसकी ह्त्या करने के मामले में एक मुल्जिम को दोषी करार देते हुए उसे बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 70 हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है.
विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके का है, जहां एक परिवादी ने कोतवाली पुलिस थाना बाड़ी पर मामला दर्ज कराया कि 25 अगस्त 2014 की रात को उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री परिवारीजनों के साथ सो गई थी और सुबह के पहर नाबालिग पुत्री घर पर नहीं मिली. इसके बाद पुत्री को तलाश किया गया तो पुत्री की डेडबॉडी सरमथुरा रोड पर विद्युत डीपी में मिली. मृतका के पास मोबाइल भी मिला.
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रिपोर्ट में पीड़ित ने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री की किसी ने हत्या कर शव को विद्युत डीपी में दाल दिया. जिस पर बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज अनुसंधान के दौरान मुल्जिम रामनरेश को गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए मुल्जिम की सूचना पर अन्य मुल्जिम दिग्विजय, बंटी उर्फ़ लोकेश, धर्मेंद्र उर्फ़ मंदिर और लवकुश को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया गया. सभी मुल्जिमान राजस्थान उच्च न्यायालय से जमानत पर चल रहे हैं.
क्या बोले लोक अभियोजक मिश्रा
लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि ट्रायल के दौरान लवकुश, बंटी, दिग्विजय और धर्मेंद्र फरार हो गए लेकिन मुल्जिम रामनरेश ट्रायल के दौरान उपस्थित रहा. मामले में लोक अभियोजक द्वारा 38 गवाह कोर्ट में पेश किये.
लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसेन ने बहस सुनने के बाद आज गुरूवार को मुल्जिम रामनरेश पुत्र रामसेवक को आईपीसी की धारा 363, 366, 376 का दोषी करार देते हुए धारा 363, 366 में 5-5 वर्ष का कारावास और दस-दस हजार रूपये का जुर्माना एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास और पचास हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया हैं. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी.
Reporter- Bhanu Sharma