सर्वोच्च अदालत ने कहा कि प्रार्थी ने राजस्थान हाईकोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की थी और उस याचिका में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला भी सुरक्षित रख लिया था. इसके बावजूद भी उसने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, ऐसी याचिका में अदालत सुनवाई नहीं करना चाहती.
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Jaipur: सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआर से निलंबित अधिवक्ता गोवर्धन सिंह के खिलाफ दर्ज केसों की जांच और उनमें गिरफ्तारी से जुड़े मामले में प्रार्थी को राहत नहीं दी है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गोवर्धन सिंह के आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने को भी न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग बताया है.
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि प्रार्थी ने राजस्थान हाईकोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की थी और उस याचिका में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला भी सुरक्षित रख लिया था. इसके बावजूद भी उसने न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, ऐसी याचिका में अदालत सुनवाई नहीं करना चाहती. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश गोवर्धन सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिए हालांकि अदालत ने प्रार्थी को छूट दी है कि वह सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट के समक्ष ही आवेदन करे और एकलपीठ के समक्ष ही अपना पक्ष रखे.
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गोवर्धन सिंह की याचिका को किया गया खारिज
गोवर्धन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कि उसके खिलाफ दायर सभी एफआईआर की एक साथ जांच होनी चाहिए. वहीं उसके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज होने पर रोक लगाई जाए और मामलों की जांच राजस्थान से बाहर किसी अन्य एजेंसी से करवाई जाए. इसके विरोध में राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रार्थी ने ऐसी ही राहत के लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की है और उस याचिका में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा हुआ है. ऐसे में प्रार्थी द्वारा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने गोवर्धन सिंह की याचिका को खारिज कर दिया.
गौरतलब है कि गोवर्धन सिंह ने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर उसके खिलाफ दर्ज केसों की सीबीआई जांच करवाने, नई एफआईआर दर्ज नहीं करने और उसे सुरक्षा देने का आग्रह किया था, लेकिन इस याचिका पर फैसला होने से पहले ही उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी. गोवर्धन सिंह को सदर थाना पुलिस ने गत 27 अप्रैल को गिरफ्तार किया था और बाद में उसके खिलाफ कई अलग-अलग मामलों में एफआईआर भी दर्ज हुई थी.
Reporter- Mahesh Pareek
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