जयपुर: आय से अधिक संपत्ति रखने पर दो साल की सजा, पचास लाख रुपए का जुर्माना
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जयपुर: आय से अधिक संपत्ति रखने पर दो साल की सजा, पचास लाख रुपए का जुर्माना

अदालत ने जांच के दौरान अभियुक्त के घर से बरामद 13 लाख से अधिक रुपए, बेनामी एफडीआर और ज्वेलरी को जब्त करने के आदेश दिए हैं. 

संपत्ति रखने पर दो साल की सजा

Jaipur: सीबीआई मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन सुप्रीटेंडिंग ऑर्कोलॉजिस्ट बीरबल मीणा को दो साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर पचास लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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वहीं अदालत ने जांच के दौरान अभियुक्त के घर से बरामद 13 लाख से अधिक रुपए, बेनामी एफडीआर और ज्वेलरी को जब्त करने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त की पत्नी को दोषमुक्त कर दिया है. मामले के अनुसार अभियुक्त वर्ष 1976 में विभाग में सहायक के तौर पर लगा था.

गुप्त सूचना पर सीबीआई ने अभियुक्त की वर्ष 1995 से वर्ष 2002 तक की आय की गणना की थी, जिसमें सीबीआई को आय से 45 लाख रुपए से अधिक मिले थे. इस पर सीबीआई ने अभियुक्त और सहयोगी के तौर पर उसकी पत्नी को आरोपी मानते हुए अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.

Reporter: Mahesh Pareek

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