Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में 27 मई, 2019 को नाबालिग से हुए रेप के मामले में फैसला सुनाते हुए पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने आरोपी वाजीद खां को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही 2.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
Trending Photos
Rajasthan News: जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त वाजीद खां को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 2.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जबकि एक नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में मामला लंबित चल रहा है.
पीडिता और परिजनों ने बदल लिए थे बयान
पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच सांठगांठ होने के कारण मुख्य परीक्षण के बाद पीडिता अपने बयान से बदल गई और बाद में उसके परिजनों ने भी बयान बदल लिए, लेकिन पीड़िता के मुख्य परीक्षण के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अभियुक्त ने उससे दुष्कर्म किया था. इसके अलावा पीड़िता की इस संबंध में सहमति भी कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि वह नाबालिग है और नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती.
शौच के लिए गई थी नाबालिग
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि 27 मई, 2019 को पीड़िता के भाई ने कोटपूतली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा कि उसकी 15 वर्षीय बहन शाम करीब 8 बजे घर से शौच के लिए कहकर गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी. उसे आसपास भी तलाश किया, लेकिन पता नहीं चला. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
ये भी पढ़ें- Crime News: दोस्त की बीवी से रफीक को दूरी नहीं हुई बर्दाश्त, तो उठाया ये खौफनाक कदम
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!