जयपुर की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने घर में घुसकर 17 वर्षीय पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रिंकू उर्फ पिंटू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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Jaipur: अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 22 सितंबर 2019 को शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि दो दिन पहले वह और उसका बेटा काम पर गए हुए थे. वहीं, उसकी पत्नी दवा लेने अजीतगढ़ गई हुई थी. छोटा बेटा भी घर पर नहीं था.
ऐसे में उसकी 17 साल की लड़की घर में अकेली थी. उसे अकेला देखकर अभियुक्त उसके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा. इतने में पीड़िता की मां दवा लेकर वापस आ गई. जब पीड़िता की मां ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह उसे धक्का मारकर भाग गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
Reporter- Mahesh Pareek
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