Jaipur News: सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द हो सकती है. गृह विभाग ने CMO को पत्र लिखा है. जानिए मामले में अपडेट क्या है?
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Jaipur News: राजस्थान में चर्चित और विवादों में रही राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 रद्द हो सकती है. परीक्षा में नकल मामले की जांच कर रही SIT और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट के बाद गृह विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय से इसको लेकर अनुशंसा की है. अब 'गेंद' भजनलाल कैबिनेट के पाले में है जिसको निर्णय करना है की परीक्षा रद्द होगी या नहीं.
राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 एक बार फिर चर्चा में आ गई जब गृह विभाग की संयुक्त सचिव कश्मीर कौर ने मुख्यमंत्री कार्यालय के संयुक्त सचिव को पत्र लिखा. गृह विभाग की ओर से लिखे गए इस पत्र में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में SIT की अनुशंसा और इस मामले में गठित कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है.
दोबारा आयोजित भर्ती परीक्षा में पूर्व में शामिल अभ्यर्थियों को शामिल करने की भी अनुशंसा की गई है. गृह विभाग की ओर से CMO को लिखे गए पत्र में परीक्षा के आयोजन से लेकर जांच और कमेटियों की सिफारिश में आए परिणामों का हवाला देते हुए निर्णय लेने के लिए कहा गया है.
विवादों का पूरा मामला और जांच
राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने 3 फरवरी 2021 को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की थी. 859 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे. इधर राज्य सरकार ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की जांच करने और आगे परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए SOG विजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में 16 दिसंबर 2023 को SIT का गठन किया था.
जांच के दौरान भर्ती परीक्षा में नकल करने के मामले सामने आए. बड़ी संख्या में नकल के कारण अभ्यर्थियों के चयन की बात सामने आई. सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में भी नकल होने की बात सामने आई. साथ ही शिक्षकों और चयनित योग्य प्रशिक्षकों को अलग-अलग चिन्हित किया जाना असंभव बताया गया.
एडीजी SOG एटीएस वीके सिंह ने 22 अगस्त 2024 को सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने की अनुशंसा करते हुए DGP को पत्र लिखा. DGP ने इस अनुशंसा पर सहमत होते हुए गृह विभाग को रिपोर्ट भेजने को कहा
SIT की ओर से की गई अनुशंसा
SIT की ओर से जांच के बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर कहा गया कि सब इंस्पेक्टर पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त किया जाए. परीक्षा निरस्त करने के साथ ही नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी करें.
इस परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को ही कम से कम 3 महीने का समय देकर पुनः परीक्षा आयोजित कराई जाए. उम्र में छूट देने की भी अनुशंसा की गई है. वर्तमान में ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टर नई भर्ती परीक्षा में असफल रहते हैं तो उन्हें उम्र में छूट देकर अगली भर्ती परीक्षा में एक अतिरिक्त मौका दिए जाने की सिफारिश की गई.
राज्य सरकार ने DGP कि इस अनुशंसा को SIT रिपोर्ट के साथ वैदिक परीक्षण के लिए एडवोकेट जनरल को भेजा. 14 सितंबर को एडवोकेट जनरल ने इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के संबंध में राय दी. पुलिस महानिदेशक SIT और एडवोकेट जनरल की राय को अवलोकन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा गया. इसके बाद पूरे मामले के परीक्षण के लिए कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई.
संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और पीडी राज्य मंत्री डॉ मंजू बागमर को शामिल किया गया.
कैबिनेट सब कमेटी ने दिया फैसला
एडवोकेट जनरल की राय को मानते हुए कहा गया कि यह परीक्षा शुरू से ही गलत रही. यदि भर्ती प्रक्रिया जारी रहती है तो आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय के पुलिस दिए वाक्य को चरितार्थ नहीं कर पाएंगे.