झुंझुनूं कस्बे में 6 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया. टीम के अचानक आने से मेडिकल की दुकानों में हड़कंप मच गया. मेडिकल अधिकारियों ने शक के आधार पर 6 औषधियों के नमूने जांचे बाबत लिए गए तथा दो दुकानों पर अनियमिताएं पाई गई, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी. जबकि फार्मासिस्ट की नियुक्ति बाबत कार्यालय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के फलस्वरूप ड्रग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है.
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Jhunjhunu: सहायक औषधि नियंत्रक के अधिकारियों ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत झुंझुनूं कस्बे में 6 मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया. टीम के अचानक आने से मेडिकल की दुकानों में हड़कंप मच गया. मेडिकल अधिकारियों ने शक के आधार पर 6 औषधियों के नमूने जांचे बाबत लिए गए तथा दो दुकानों पर अनियमिताएं पाई गई, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.
झुंझुनूं में 6 दवा दुकानों का औचक निरीक्षण
इस बार प्रदेश में चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में दवाइयों की भी जांच होगी कि वो कितनी शुद्ध है. जी, हां इस बार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में नकली दवाई बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी. इसी के तहत सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने सहायक औषधि नियंत्रक के साथ झुंझुनूं शहर की छह फर्मों का औचक निरीक्षण किया गया.
बीडीके अस्पताल के सामने इन दुकानों पर होगी कार्रवाई
इस दौरान बीडीके अस्पताल के सामने स्थित मैसर्स सांखला मेडिकल स्टोर, राजधानी मेडिकल, चौधरी मेडिकल एवं नवीन मेडिकल स्टोर एवं झुंझुनूं जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार एवं हेल्थ केयर मेडिकल एजेंसी कबाड़ी बाजार का निरीक्षण किया. इनमें शक के आधार पर 6 औषधियों के नमूने जांचे बाबत लिए गए तथा दो दुकानों पर अनियमिताएं पाई गई, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.
इससे पहले भी जिले में मेडिकल स्टोरों का औषधि नियंत्रण अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर फर्मों पर अनियमितताएं पाए जाने के कारण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किए. जिसके जवाब असंतोषजनक होने पर फर्मों के ड्रग लाइसेंस अलग-अलग कार्य दिवस के लिए निलंबित या निरस्त किए गए है. एडीसी देवेंद्र कुमार गर्ग ने बताया कि ऊबली बालाजी स्टैंड के मैसर्स हेल्थकेयर मेडिकल स्टोर को प्रतिबंधित दवा, जो जानवरों के दूध दुहाने में लिया जाता है.
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ड्रग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया
उसका विक्रय करते पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से औषधि अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है. इसी प्रकार मैसर्स प्रदीप मेडिकल स्टोर, मैसर्स सुरेंद्र मेडिकल स्टोर, मैसर्स मातेश्वरी मेडिकल स्टोर, मैसर्स नवलगढ़ मेडिकल प्वाइंट, पार्थ मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञापत्र 30 दिवस के लिए निलंबित किया गया है. वहीं मैसर्स शिव मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञापत्र 45 दिवस के लिए, मैसर्स ऑलकेयर मेडिकल स्टोर, किसान मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञापत्र 4 दिवस के लिए तथा मैसर्स आरपी मेडिकल स्टोर का औषधि अनुज्ञापत्र 7 दिवस के लिए निलंबित किया गया है. निलंबन की अवधि 13 जून 2022 से शुरू होगी. मैसर्स विनोद कुमार मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट ने कार्य करना छोड़ दिया तथा नए फार्मासिस्ट की नियुक्ति बाबत कार्यालय में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने के फलस्वरूप ड्रग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है.
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