Rajasthan High Court: विश्वराज सिंह मेवाड़ और महिमा कुमारी मेवाड़ को हाईकोर्ट का नोटिस, 16 दिसंबर को जवाब दाखिल करने का आदेश
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Rajasthan High Court: विश्वराज सिंह मेवाड़ और महिमा कुमारी मेवाड़ को हाईकोर्ट का नोटिस, 16 दिसंबर को जवाब दाखिल करने का आदेश

Rajasthan High Court:  एडवोकेट जितेंद्र कुमार खटीक ने 8 जुलाई 2024 को एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने चुनाव में गलत तरीके से नामांकन पेश करने, वोटरों को लालच देने और अवैध तरीके से विधि विरुद्ध चुनाव जीतने के मामले में आरोप लगाए थे. यह याचिका एक महत्वपूर्ण मामले में दायर की गई थी, जिसमें चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे. 

 

Rajasthan High Court: विश्वराज सिंह मेवाड़ और महिमा कुमारी मेवाड़ को हाईकोर्ट का नोटिस, 16 दिसंबर को जवाब दाखिल करने का आदेश
Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और राजसमंद विधायक दिप्ती माहेश्वरी सहित 5 को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस एडवोकेट जितेंद्र कुमार खटीक की याचिका पर जस्टिस मदन गोपाल व्यास की बेंच ने सुनवाई के बाद जारी किया है.
 

 

 
कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और सभी पक्षकारों को 16 दिसंबर को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. एडवोकेट जितेंद्र कुमार खटीक ने अपनी याचिका में लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, जिनमें नामांकन गलत तरीके से स्वीकार करने, गलत शपथ पत्र पेश करने, चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को प्रलोभन और अवैध तरीके से नियम के विरुद्ध चुनाव जीतने का आरोप शामिल है.

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एडवोकेट जितेंद्र कुमार खटीक ने महिमा कुमारी और उनके पति विश्वराज सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया है कि दोनों ने लोकसभा चुनाव 2024 में संपत्ति के बारे में झूठा शपथ पत्र पेश किया था. यदि आप इस मामले के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन खोज कर सकते हैं.'
 
 
 
 
 
 

 

 
दो वोटर आईडी कार्ड बनवाने का आरोप दिप्ती माहेश्वरी पर लगाया गया है, जिन्होंने राजसमंद के उपचुनाव में उदयपुर का वोटर आईडी कार्ड और इसी चुनाव में राजसमंद का वोटर कार्ड पेश किया था. यह आरोप चुनाव में अनियमितताओं को दर्शाता है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा दो वोटर आईडी कार्ड बनवाने का मामला सामने आया है ¹. राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भी इसी तरह की अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी के सामने आपत्तियां उठाने के बावजूद चुनाव शून्य घोषित नहीं किया गया था.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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