Muzaffarnagar:गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार ने फैसला सुनाया. जगबीर सिंह हत्याकांड में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत को बरी कर दिया गया है.
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Muzaffarnagar News : मुजफ्फरनगर किसान नेता जगबीर सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत को बरी कर दिया है. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाया गया है. गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार ने फैसला सुनाया. हत्याकांड में भाकियू अध्यक्ष नरेश टिकैत समेत 3 लोगो को बनाया गया था. आरोपी आरोपी प्रवीण व राजीव की सुनवाई के दौरान हो चुकी थी मौत.
गोली मारकर कर दी गई थी हत्या
एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने जानकारी देते हुए कहा कि ''2003 में भौराकलां थानाक्षेत्र के अहलवालपुर गांव में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. मुकदमा जगबीर सिंह के बेटे एवं पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह ने प्रवीण, राजीव उर्फ बिट्टू व भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के खिलाफ नामजद दर्ज कराया था. वर्तमान में योगराज सिंह राष्ट्रीय लोकदल में हैं. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द केस के निस्तारण के आदेश दिए थे, जिसमें अंतिम तारीख 10 अगस्त तय की गई थी.''
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फैसला रखा था सुरक्षित
एडीजीसी ने बताया ''केस की सुनवाई एडीजे कोर्ट संख्या 5 विशेष अदालत गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश अशोक कुमार की अदालत में चल रही है. सोमवार को न्यायाधीश ने 12 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था, जिस पर फैसला सुनाया. एडीजीसी अमित त्यारी ने बताया कि ''न्यायाधीश अशोक कुमार ने राकेश टिकैत को बरी कर दिया गया है. बचाव पक्ष की और से सीनियर एडवोकेट अनिल जिंदल और वादी पक्ष से सीनियर एडवोकेट राजेंद्र गर्ग और एडीजीसी अमित कुमार त्यागी ने बहस की थी.''
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