पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 15 वर्ष की आयु में मुस्लिम कन्याओं की शादी को वैध बता दिया है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अपनी सख्त टिप्पणी की है. सर्वोच्चय न्यायालय ने मुस्लिम कन्याओं की शादी पर सुनवाई को मंजूरी दे दी है. Supreme Court ने कहा कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लें. Kasam Samvidhan Ki में देखिए आज की बहस इसी मुद्दे पर.