Electoral Bonds Details: इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बवाल मचा हुआ है. कांग्रेस का आरोप है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून की तारीख इसीलिये मांगी है ताकि चुनाव निपटने तक सब कुछ छुपा रहे। दरअसल, 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे पर बड़ा फ़ैसला दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम ही रद्द कर दी थी और स्टेट बैंक को 6 मार्च तक सारे बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के साथ पूरी डिटेल 13 मार्च तक EC की वेबसाइट पर डालने को कहा था। लेकिन डेडलाइन ख़त्म होने से पहले स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत और मांगी है। स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने एप्लिकेशन में कहा है कि 22 हज़ार 217 बॉन्ड की जानकारी जुटाने के लिये 25 दिन बहुत कम थे, लिहाज़ा 4 महीने का समय दिया जाये।