FSSAI new guidelines: एफएसएसएआई (FSSAI) ने हाल ही में पैक्ड फूड को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. एफएसएसएआई ने पैक्ड फूड पर लेबलिंग को लेकर कुछ नियम बताएं हैं. आइए आपको बताते हैं उनके बारे में.
नई दिल्ली: FSSAI new guidelines: बता दें कि एफएसएसएआई (FSSAI) के अध्यक्ष और स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में हुई फूड अथॉरिटी की 44वीं बैठक के दौरान पैक्ड फूड की लेबलिंग से जुड़े कानून में बदलाव किए गए हैं. यह फैसला FSSAI ने उपभोक्ताओं तक सटीक जानकारी पहुंचाने के लिए लिया है.
अब तक पैक्ड फूड आइटम्स (Packed food items) पर बहुत ही छोटे अक्षरों में यह जानकारी होती थी, जो उपभोक्ताओं को आसानी से पढ़ने में नहीं आती थी, जिसको ध्यान में रखकर FSSAI ने फॉन्ट साइज बढ़ाने का फैसला लिया.
फएसएसएआई (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) के इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को आसानी से पता चल जाएगा की जो आइटम वो खा रहे हैं उसमें कितना शुगर और फैट है.
शुगर और बल्ड प्रेशर जैसे मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच एफएसएसएआई का यह फैसला गंभीर रोगों से निपटने में कारगर साबित हो सकता है.
वहीं, FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBO) को फ्रूट जूस के लेवल और विज्ञापनों से सौ प्रतिशत फलों के रस जैसे दावे को तत्काल प्रभाव से हटाने का दिशा-निर्देश भी जारी किया है.
इसके अलावा एफएसएसआई ने यह भी बताया कि अगर किसी जूस में स्वीटनर 15 ग्राम प्रति किलो से अधिक है, तो उसको जूस के रूप में लेबल किया जाएगा.