GST Hike: आटा, दही, पनीर, शहद, चावल, राई, जौ समेत रोजमर्रा के दर्जनों सामान महंगे

सावन के पहले सोमवार से महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है. अब से जरूरत के कई सामानों पर GST लगेगा. आपको बताते हैं कि किन सामानों पर कितना टैक्स लगेगा और वो कितना महंगा हो जाएगा,

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 18, 2022, 01:25 PM IST
  • जरूरत के कई सामान पर लगेगा GST
  • आज से लोगों को लगेंगे महंगाई के झटके
GST Hike: आटा, दही, पनीर, शहद, चावल, राई, जौ समेत रोजमर्रा के दर्जनों सामान महंगे

नई दिल्ली: सावन के पहले सोमवार को लोगों को मंहगाई के झटके लगे हैं. जरूरत की कई चीजें महंगी हो गई है, जिसकी वजह से आपकी जेब पर और बोझ बढ़ेगा. दही-लस्सी से लेकर अस्पतालों में इलाज के लिए अब लोगों को अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे.

आज से महंगाई के झटके

अब आपको बताते हैं कि वो कौन से सामान हैं जो आज से महंगे हो जाएंगे और उन सामानों पर कितना जीएसटी आपको देना होगा.

आटा महंगा हो गया- 5% जीएसटी लगाया गया है
दही  महंगा हो गया- 5% जीएसटी लगाया गया है
लस्सी महंगा हो गया-  5% जीएसटी लगाया गया है
छाछ महंगा हो गया- 5% जीएसटी लगाया गया है
पनीर महंगा हो गया- 5% जीएसटी लगाया गया है
बटर मिल्क महंगा हो गया- 5% जीएसटी लगाया गया है
सभी प्रकार का गुड़ महंगा हो गया-  5% जीएसटी लगाया गया है
शहद महंगा हो गया- 5% जीएसटी लगाया गया है
चावल, राई, जौ महंगा हो गया- 5% जीएसटी लगाया गया है
नारियल पानी महंगा हो गया- 12% जीएसटी लगाया गया है
चावल का आटा महंगा हो गया- 5% जीएसटी लगाया गया है
ब्लेड महंगा हो गया- 18% जीएसटी लगाया गया है
पेपर कैंची महंगा हो गया- 18% जीएसटी लगाया गया है
पेंसिल शार्पनर महंगा हो गया- 18% जीएसटी लगाया गया है
ब्लेड महंगा हो गया- 18% जीएसटी लगाया गया है
चम्मच महंगा हो गया- 18% जीएसटी लगाया गया है
काटें वाले चम्मच महंगा हो गया- 18% जीएसटी लगाया गया है
बैंक चेक बुक महंगा हो गया- 18% जीएसटी लगाया गया है
LED लाइट्स महंगा हो गया- 18% जीएसटी लगाया गया है
होटल के कमरे महंगे हो गए- 12% जीएसटी लगाया गया है
(1000 रु से कम)
अस्पताल के कमरे महंगे हो गए- 5% जीएसटी लगाया गया है
(5000 रु से ज्यादा)

जरूरत की तमाम वस्तुओं पर सरकार ने GST की दरें बढ़ा दी हैं. सरकार ने कई वस्तुओं को पहली बार GST के दायरे में लाया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडाइरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBDT) के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक सोमवार से इस सिफारिश को लागू किया जा रहा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार GST के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था.

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