New Rules: भारत सरकार द्वारा एक नया संशोधित कानून लाया जा रहा है. इसमें शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस पाने, आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए आवेदन करने और विवाह के पंजीकरण जैसे कई कार्यों और सर्विस के लिए मात्र एक ही दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी. अब केवल जन्म प्रमाण पत्र के ही उपयोग से यह सारे दस्तावेज बन जाएंगे. यह नया रूल 1 अक्टूबर से लागू होगा.
संसद ने पिछले मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 पारित किया था. वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को इसपर अपनी सहमति दी.
रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, 'जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (20 ऑफ 2023) के सेक्शन 1 के सब-सेक्शन (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 1 अक्टूबर, 2023 से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू करेगी.'
किन पर लागू होगा ये नियम
जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 की शुरुआत की तारीख को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्ति की जन्म तिथि और जन्म स्थान को साबित करने के लिए एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के उपयोग का प्रावधान किया जा रहा है.
इन चीजों में मिलेगी सहुलियत
1 अक्टूबर से स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने, मतदाता सूची में शामिल होने, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन करने, विवाह पंजीकरण, केंद्र या राज्य सरकार में किसी पद पर नियुक्ति के लिए भी जन्म प्रमाण पत्र चल जाएगा.
यह पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटाबेस बनाने में मदद करेगा जो अंततः सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक लाभों की कुशल और पारदर्शी डिलीवरी और डिजिटल पंजीकरण सुनिश्चित करेगा.
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