Tax Savings: केंद्र सरकार की ओर से 2023-24 के वित्त वर्ष के लिये सालाना बजट का ऐलान होने में कुछ ही वक्त बचा है तो वहीं पर मौजूदा वित्त वर्ष के खत्म होने में भी दो महीने बचे हैं. ऐसे में दफ्तरों से एचआर अपने कर्मचारियों से उनके निवेश की जानकारी मांगने में जुट गये हैं तो वहीं पर छोटे व्यापारी आईटीआर के जरिए अपनी फाइनेंसिएल प्लानिंग करने में जुट गये हैं. इस दौरान कई ऐसे टैक्सपेयर्स भी होते हैं जो वित्त वर्ष के आखिरी समय में निवेश करते हैं और पैसे बचाने के तरीके खोजते हैं.
जानें क्या है टैक्स पे करने के नियम
इस आर्टिकल में हम आपको निवेश के वो रास्ते बताने जा रहे हैं जिसके जरिए 10 लाख रुपये तक की आय पर आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा और आपकी इनकम पूरी तरह से टैक्स फ्री हो सकती है.मौजूदा नियमों के अनुसार टैक्सपेयर्स को पांच लाख रुपये तक की आमदनी पर एक भी रुपये टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ता है जबकि सालाना 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है.
इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार पहले 2.5 लाख की आमदनी तक कोई पैसा नहीं देना पड़ता है जबकि 2.5-5 लाख रुपये की आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है, हालांकि 5 से 10 लाख की कमाई पर 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा कमाई पर 30 फीसदी टैक्स का इनकम टैक्स देना पड़ता है. ऐसे में अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये हैं तो आप 20 फीसदी टैक्स स्लैब के दायरे में आते हैं.हालांकि निवेश के सही तरीके चुनने पर आप पूरी तरह से टैक्स से छूट हासिल कर सकते हैं.
स्टैंडर्ड डिडक्शन से बचेंगे 50 हजार रुपये
इनकम टैक्स के नियम के अनुसार हर टैक्सपेयर को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50,000 रुपये की छूट मिलती है जिसके बाद आपकी कमाई 9.5 लाख रुपये हो जाएगी.वहीं इनकम टैक्स के 80C नियम के तहत सेविंग स्कीम का निवेश दिखा कर 1.5 लाख रुपये तक की छूट हासिल कर सकते हैं. इसमें EPF, PPF, ELSS, NSC जैसी बचत की योजना आती है. इतना ही नहीं अगर आपके बच्चे हैं तो आप ट्यूशन फीस के रूप में भी टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं.इसे घटाने के बाद टैक्स के दायरे में आपकी 8 लाख रुपये की रकम बचेगी.
नेशनल पेंशन सिस्टम से बचेंगे 50 हजार
अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम में अलग से सालाना 50 हजार रुपये तक का निवेश करते हैं तो सेक्शन तो सेक्शन 80C D (1B) के तहत आपको अतिरिक्त 50 हजार रुपये की बचत होगी. इसके बाद टैक्स के दायरे में सिर्फ 7.5 लाख रुपये बचेंगे. मौजूदा समय में हेल्थ पॉलिसी बहुत जरूरी होती है और अगर आप हेल्थ पॉलिसी लेते हैं तो आपको 25 हजार रुपये तक की टैक्स बचत मिलेगी.इसमें आपकी पत्नी और बच्चे का भी नाम होना जरूरी है.
वहीं अगर आपने अपने सीनियर सिटिजन माता-पिता का नाम भी जोड़ा है तो आपको 50 हजार रुपये की अतिरिक्त बचत हो सकती है. इसके चलते टैक्स की रकम सिर्फ 6.75 लाख रुपये बचती है.
होम लोन पर मिलती है 2 लाख तक की छूट
इसके अलावा अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको टैक्स सेविंग पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत दो लाख के ब्याज पर टैक्स देने से छूट मिल जाती है जिसे घटा देने के बाद आपकी आय 5 लाख रुपये के अंदर आ जाती है और इनकम टैक्स के नियम के अनुसार पांच लाख रुपये की कमाई पर 12,500 रुपये (2.5 लाख का 5 फीसदी) देना होता है. इस रकम को भी आप इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के तहत निवेश कर बचा सकते हैं और इस तरह से आपको 10 लाख रुपये तक की इनकम पर एक पैसा टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ेगा.
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