Diwali 2023: दिवाली, गुरूपर्व, क्रिसमस पर पटाखे जलाने को लेकर कांगड़ा में तय हुआ समय
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Diwali 2023: दिवाली, गुरूपर्व, क्रिसमस पर पटाखे जलाने को लेकर कांगड़ा में तय हुआ समय

Dharamshala News: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन करते हुए दिवाली, गुरूपर्व, क्रिसमस पर पटाखे जलाने का समय तय किया गया है. 

Diwali 2023: दिवाली, गुरूपर्व, क्रिसमस पर पटाखे जलाने को लेकर कांगड़ा में तय हुआ समय

Dharamshala News: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना करते हुए कांगड़ा जिला के शहरी क्षेत्रों में भी दीपावली, गुरूपर्व, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे जलाने के लिए समय निर्धारित कर दिया है.  इस बाबत जिला दंडाधिकारी डॉ. निपुण जिंदल की ओर से आदेश भी पारित किए गए हैं. 

इन आदेशों के अनुसार, इन पर्वों पर ग्रीन पटाखे यानि कम प्रदूषण वाले पटाखे ही चलाने की अनुमति है. इसमें दीपावली  12 नवंबर को रात आठ बजे से लेकर रात दस बजे तक, गुरूपर्व 27 नवंबर को प्रातः चार बजे से पांच बजे तक तथा रात्रि नौ बजे से लेकर रात्रि दस बजे तक वहीं, क्रिसमस 25 दिसंबर को रात्रि 11.55 से लेकर प्रातः 12.30 तक ही पटाखे जलाए जा सकते हैं. 

इसी तरह से नववर्ष की पूर्व संध्या पर 31 दिसंबर को रात्रि 11.55 से लेकर प्रातः 12.30 बजे तक की पटाखे जला जा सकते हैं. डीसी ने कहा कि बाजार में, सरकारी कार्यालय परिसरों, हेरिटेज बिल्डिंग तथा आवाज निषिद्व क्षेत्रों में पटाखों के चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.  जिला दंडाधिकारी के आदेशों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में पटाखे बेचने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा. 

इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में उपमंडलाधिकारियों द्वारा चिह्न्ति या निर्धारित जगहों पर ही पटाखे बेचे जा सकते हैं. इन आदेशों की अवेहलना करने वालों के खिलाफ संबंधित उपमंडलाधिकारियों को कार्रवाई के लिए प्राधिकृत किया गया है. इसके साथ ही नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों को  पटाखों से उत्पन्न होने वाले कूड़ा कचरा के वैज्ञानिक तरीके से निष्पादन के लिए भी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. 

डीसी ने कहा कि चिह्न्ति स्थानों पर पटाखों की दुकानों में बिना किसी रूकावट के आपातकालीन निकासी होना जरूरी है. पटाखों की दुकानों पर सेल्समैन पटाखों की हैंडलिंग में दक्ष होने चाहिए.  मार्केट या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी. चिह्न्ति स्थानों पर पटाखों की दुकानों की आपसी दूरी कम से कम तीन मीटर होनी चाहिए. पटाखों की दुकानों के आसपास लैंप, मोमबती जलाने तथा स्मोकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. 

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