Bilaspur: चिमटे से जलाया और डिमांड किए लाखों; व्हाट्स एप पर दी तीन तलाक
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2608971

Bilaspur: चिमटे से जलाया और डिमांड किए लाखों; व्हाट्स एप पर दी तीन तलाक

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से तीन तलाक का मामला सामने आया है. यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर ही तलाक के दिया. पूरी खबर पढ़ें.

Bilaspur: चिमटे से जलाया और डिमांड किए लाखों; व्हाट्स एप पर दी तीन तलाक

Bilaspur News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स ने अपने पत्नी को व्हाट्सएप पर ही तलाक दे दिया. आरोप है कि मुल्जिम पति ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोला और घर से भगा दिया. इसके बाद व्हट्सएप पर भी उसे तलाक दे दिया.

व्हाट्सएप पर तलाक, क्या है मामला?

पुलिस ने इस मामले में आरोपी समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. दरअसल पीड़िता की शादी 15 दिसंबर 2019 को गोविंदम पैलेस में ईदगाह चौक के रहने वाले फहाद अंसारी के साथ हुई थी. अरोपी फहाद पेशे से एक बिजनेसमैन है और अपना एक होटल चलाता है. 

दहेज के नाम प्रताड़ना

आरोप है कि फहाद ने शादी के बाद से ही अपनी पत्नी को दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. वह हमेशा उसे कम दहेज लाने के लिए बुरा भला कहता रहता था. फहाद दुकान खोलना चाहता था जिसकी वजह से वह अपनी पत्नी पर प्रेशर बना रहा था. जिसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसे 5 लाख रुपये भी दिए.

लगातार बढ़ती रही पैसों मांग

पीड़िता के घर वालों ने आरोप लगाया कि आरोपी फहाद ने नई कार खरीदने के लिए उनसे 2 लाख रुपये लिए. इसके बाद वह कहने लगा कि उसे अपनी पुरानी कार बेचकर नई कार खरीदनी है, इसलिए उसे चार लाख रुपये और चाहिए. आरोपी को घर वालों ने डिमांड की गई बाकि रकम भी दे दी.

गर्म चिमटे से जलाया जाता था

पीड़ित के परिवार ने आरोप लगाया कि फहाद की डिमांड हर रोज बढ़ने लगी. पीड़िता ने मायके से पैसे लेने से मना किया तो उसके साथ मारपीट होने लगी. महिला के घर वालों ने बताया कि उसे सास ससुर के जरिए गर्म चिमटे से जलाया जाता था और वह अपने ब्यूटीशियन के पेशे से जो पैसे कमाती थी, उसे सास ससुर के जरिए रख लिया जाता था.

24 जुलाई 2024 को पीड़िता अपनी बहन को छोड़ने दुबई गई थी. जब वह वहां से लौटकर आई तो उसे घर में घुसने नहीं दिया गया. आरोप ने उसे गेट पर ही तलाक दे दिया और वहां से भगा दिया. आरोप है कि उसके बाद उसके पति ने उसे16 अक्टूबर, 17 नवंबर 2024 व 12 जनवरी 2025 को उसे तीन बार तलाक लिखकर भेजा.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

पुलिस ने आरोपी फहाद समेत ससुरल काजी मोबुल्नुदीन अंसारी, सास रेहाना अंसारी, ननद फरीन अंसारी, नंदोई काजी सरीफ के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4, 85, 296, 351, 3, 115, 2, 3, 5 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है.

Trending news