Bihar news: बिहार के जिला बक्सर में एक उपभोक्ता आयोग ने एक ग्राहक को डोसा के साथ सांभर नहीं परोसने पर एक रेस्तरां पर 3,500 रुपये का जुर्माना लगाया है. आयोग ने 11 महीने बाद फैसला सुनाया.
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Bihar news: बिहार के जिला बक्सर में एक रेस्तरां को डोसा के साथ सांभर नहीं देना महंगा पड़ गया. कस्टमर ने उपभोक्ता आयोग में इस बात की शिकायत कर दी, इस शिकायत का फैसला 11 महिने बाद आया. फैसले में आयोग ने रेस्तरां केउपर 3,500 रूपये का जुर्माना लगाया है.
ग्राहक पेशे से वकील भी है. मनीष पाठक जो बंगला घाट के निवासी हैं कहा कि “15 अगस्त, 2022 को मेरा जन्मदिन था, तो इसी मौके पर मैं और मेरी मां रात के खाने के लिए बाहर से लाने का फैसला किया. मैं गोला बाजार स्थित रेस्टोरेंट में गया और स्पेशल मसाला डोसा का ऑर्डर दिया."मैंने डोसे का 140 रुपये का भुगतान किया और पार्सल वापस घर ले आया, जब हमने पार्सल खोला तो हमें इसमें सांभर नहीं मिला. वहां केवल डोसा और सॉस था. डोसा खाते समय सांभर सबसे महत्वपूर्ण होता है.
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रेस्तरां मालिक ने नहीं दिया था उचित जवाब
व्यक्ति ने बताया कि “चूंकि रात का समय था तो मैं अगले दिन रेस्तरां गया और मालिक से शिकायत की, लेकिन मालित ने उचित जवाब नहीं दिया और कहा कि आप सिर्फ 140 रुपये में पूरा रेस्तरां नहीं खरीद सकते.यह धोखाधड़ी और ग्राहक के विश्वास को तोड़ने का मामला था, इसलिए मैंने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज करने का फैसला किया".
मानसिक और शारीरिक तनाव देने के लिए हुआ जुर्माना
“अध्यक्ष वेद प्रकाश सिंह और सदस्य वरुण कुमार की युगल पीठ द्वारा सुनवाई के दौरान, आयोग ने रेस्तरां की सेवा में मेरे दावे को सही पाया. तदनुसार, उसने मामले के दौरान मानसिक और शारीरिक तनाव के लिए 2,000 रुपये और अदालती खर्च के लिए 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया है. ग्राहक ने कहा कि "मुझे खुशी है कि अदालत ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया."
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