Jharkhand News: 3,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोड़ा ने उच्च न्यायलय में क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया था.
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Jharkhand News: झारखंड उच्च न्यायलय ने करीब 3,000 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मुकदमे में राज्य के पूर्व सीएम मधु कोड़ा के खिलाफ पीएमएलए अदालत ( Prevention of Money Laundering Act ) में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है. PMLA अदालत में कोड़ा पर चार्ज फ्रेम किया गया था. जिसके खिलाफ में कोड़ा ने उच्च न्यायलय में क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया था.
उच्च न्यायलय के न्यायामूर्ती संजय प्रसाद ( Justice Sanjay Prasad ) की बेंच ने मधु कोड़ा की तरफ से दायर किए गए क्रिमिनल रिवीजन ( Criminal Revision ) पर सुनवाई की. न्यायामूर्ती ने इस मुकदमे में ED को जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है. अदालत ने ईडी से पूछा है कि मधु कोड़ा ( Madhu Koda ) के पास किन-किन जरिए से पैसे आए और इससे उन्होंने कौन-कौन सी प्रॉपर्टी बनाई, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दें. उच्च न्यायलय ने इस मुकदमे में पीएमएलए अदालत में हुई सुनवाई के रिकॉर्ड भी मांगे हैं.
बता दें कि कोड़ा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि PMLA अदालत में उनके खिलाफ जो चार्ज फ्रेम किया गया है, उसमें उन पर मनगढ़ंत इल्जाम लगे हैं. ED ( Enforcement Department ) द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री एफिडेविट में 3,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्डिंग बताई गई है, लेकिन ये रकम कहां से आए और इन रकमों से मधु कोड़ा ने कहां-कहां प्रॉपर्टी ली, यह नहीं बताया गया है.
CBI ने भी मधु कोड़ा के खिलाफ जो चार्ज शीट दाखिल किया है, उसमें 20 करोड़ की गड़बड़ी की बात कही गई है. फिर ईडी ने कैसे उनके खिलाफ 3,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है.
गौरतलब है कि, 3,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमें में मधु कोड़ा के अलावे विनोद कुमार सिन्हा, मनोज पुनमिया, विकास कुमार सिन्हा, अरविंद व्यास, विजय जोशी, अनिल आदिनाथ बरतावडे ट्रायल फेस कर रहे हैं.