MP News: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में शुक्रवार दोपहर चार लोगों ने महिला का अपहरण किया और उसके साथ गैंगरेप किया. अब पुलिस ने आरोपियों पर इतना का इनाम रखा है.
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MP News: भारतीय जनता पार्टी की दतिया जिला इकाई के प्रमुख ने रविवार को कहा कि अगर सामूहिक बलात्कार की 19 वर्षीय पीड़िता अपने पुलिस बयान में स्थानीय पार्टी पदाधिकारी के बेटे का अपराध में शामिल होने का नाम लेती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस ने पहले कहा था कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में शुक्रवार दोपहर चार लोगों ने महिला का कथित तौर पर अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार किया है. जिसके बाद पीड़िता ने अपनी जान देने की कोशिश की. उनाव थाना प्रभारी यादवेंद्र सिंह गुर्जर ने रविवार को बताया कि पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दो नाबालिगों को हिरासत में लिया है. जबकि मामले में एक और आरोपी की तलाश जारी है. उन्होंने बताया कि फरार आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है.
अब तक पकड़े गए लोगों में एक स्थानीय भाजपा पदाधिकारी का नाबालिग बेटा भी शामिल है. जिसका नाम मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में आया है. इस बारे में पूछे जाने पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया ने कहा कि "घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस ने अभी तक पीड़िता का बयान दर्ज नहीं किया है."
अगर पीड़िता पुलिस को दिए बयान में बीजेपी पदाधिकारी के बेटे का नाम लेती है तो पार्टी उसे नोटिस देगी. बुधोलिया ने कहा "इसके बाद पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी." आपको बता दें कि घटना के बाद पीड़िता की छोटी बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने शनिवार को कहा कि "शिकायतकर्ता ने कहा कि उसे और उसकी बड़ी बहन का चार लोगों ने अपहरण कर लिया था. आरोपी उन्हें एक घर में ले गए. जहां उन्होंने उसकी बड़ी बहन के साथ बलात्कार किया." उन्होंने बताया कि घटना के बाद पीड़िता और उसकी छोटी बहन घर लौट आई जहां पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी.
पुलिस अधिक्षक ने कहा कि प्रदीप शर्मा ने कहा कि "महिला को बाद में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में झांसी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है." उन्होंने बताया कि एफआईआर के मुताबिक "आरोपी ने शिकायतकर्ता का यौन शोषण भी किया है."
जानकारी के लिए बता दें कि घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने थाने पर विरोध प्रदर्शन किया. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया. उन्होंने बताया कि "लोगों को शांत कराया गया और उन्हें प्राथमिकी की एक प्रति दी गई."
एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा कि "आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 डी, 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 342 (गलत तरीके से कैद करना) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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