MLA Horse Trading: TRS विधायकों की ख़रीद-फरोख़्त का मामला, दो आरोपी फिर से गिरफ्तार
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MLA Horse Trading: TRS विधायकों की ख़रीद-फरोख़्त का मामला, दो आरोपी फिर से गिरफ्तार

MLA Horse Trading: तेलंगाना पुलिस ने टीआरएस विधायकों की ख़रीद-फरोख़्त मामले में दो आरोपियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ दर्ज अन्य मामलों में ये ग़िरफ्तारी हुई है. हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में तीनों आरोपियों को जमानत दे दी थी.

पुरानी तस्वीर

MLA Horse Trading: गुरुवार को तेलंगाना पुलिस ने टीआरएस विधायकों की ख़रीद-फरोख़्त मामले में दो आरोपियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि उनके ख़िलाफ़ दर्ज अन्य मामलों के सिलसिले में ये ग़िरफ्तारी हुई है. जानकारी के मुताबिक रामचंद्र भारती और के. नंद कुमार को चंचलगुडा सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा होने के फौरन बाद, बंजारा हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. क्योकि रामचंद्र भारती पर कई पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज रखने का मामला दर्ज किया गया था. जबकि नंद कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए पांच मामले दर्ज किए गए थे. 

दो पासपोर्ट रखने का आरोप

दरअसल रामचंद्र भारती के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस ने एसआईटी की जांच के बाद मामला दर्ज किया था. जिसमें पाया गया था कि उनके पास दो पासपोर्ट हैं. आरोपी के पास एक पासपोर्ट श्री रामचंद्र स्वामी जी के नाम पर और दूसरा भारत कुमार शर्मा के नाम से है. लिहाज़ा पुलिस ने पहले उसके खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया था. ये मामला टीआरएस के एक विधायक पायलट रोहित रेड्डी की शिकायत पर बंजारा हिल्स पुलिस ने फर्जी आधार, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस रखने के आरोप में दर्ज किया था.

1 दिसंबर को मिली थी ज़मानत 

हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर को विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में तीनों आरोपियों को जमानत दे दी थी. लेकिन वे तीनों एक सप्ताह तक जेल में ही रहें, क्योंकि वे अदालत के निर्देशानुसार दो ज़मानतदार और 3 लाख रुपये के निजी मुचलके का इंतज़ाम नहीं कर सके थे. जबकि एक आरोपी सिम्हाजी को बुधवार को रिहा कर दिया गया.बताते चले कि 26 अक्टूबर को हैदराबाद के पास मोइनाबाद में एक फार्म हाउस पर छापेमारी के दौरान रामचंद्र भारती, तिरुपति के एक पुजारी सिम्हाजी और हैदराबाद के एक व्यवसायी नंद कुमार को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इन पर आरोप लगाया गया था कि ,उन्होने 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की थी. लिहाज़ा उन पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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