Delhi-NCR में पुरानी कार के मालिकों के लिए खुशखबरी! नहीं कटेगा 20 हजार का चालान, हट गया बैन
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Delhi-NCR में पुरानी कार के मालिकों के लिए खुशखबरी! नहीं कटेगा 20 हजार का चालान, हट गया बैन

Delhi NCR Old Diesel-Petrol Car Ban: दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अब बेहतर होता दिख रहा है. ऐसे में प्रशासन ने पुरानी कारों पर लगाए गए एक बैन को भी हटा लिया है. वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों पर करीब एक हफ्ते से बैन लगा हुआ था.

 

Delhi-NCR में पुरानी कार के मालिकों के लिए खुशखबरी! नहीं कटेगा 20 हजार का चालान, हट गया बैन

Delhi Traffic Police Challan News: दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अब काफी हद तक प्रदूषण से राहत मिलती दिख रही है. यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अब बेहतर होता दिख रहा है. ऐसे में प्रशासन ने पुरानी कारों पर लगाए गए एक बैन को भी हटा लिया है. वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली में बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाहनों पर करीब एक हफ्ते से बैन लगा हुआ था. सरकार ने आखिरकार आज से पाबंदियां हटा ली हैं. यानी अब आप दिल्ली में BS3 Petrol और BS4 Diesel वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

नहीं कटेगा 20 हजार का चालान 
बता दें कि इस नियम को न मानने वालों से इस दौरान 20 हजार रुपये का जुर्माना लिया जा रहा था. दिल्ली शहर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 5800 से ज्यादा चालान भी काटे हैं. जहरीली हवा की गुणवत्ता से निपटने के सरकार ने 13 नवंबर तक ऐसे वाहनों की आवाजाही पर अंकुश लगाया हुआ था. 

बता दें कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सप्ताहांत में सुधार हुआ है लेकिन यह अभी भी खराब श्रेणी में है. पिछले हफ्ते, दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 3 के आधार पर इन वाहनों पर प्रतिबंध लागू किया था. दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने पीटीआई के हवाले से कहा, "प्रतिबंध 13 नवंबर तक लागू थे और उन्हें अभी तक बढ़ाया नहीं गया है. शहर में पिछले चार दिनों में एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) स्थिर रहा है. क्या किया जाना चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक होनी है.

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