Number Plate से जुड़ा नया नियम! आज से कटेगा 10 हजार का चालान, वाहन हो जाएगा सीज!
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Number Plate से जुड़ा नया नियम! आज से कटेगा 10 हजार का चालान, वाहन हो जाएगा सीज!

New Number Plate Traffic Challan: अगर आपकी कार या बाइक में अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, तो आप मोटा चालान भरने के लिए तैयार रहिए. आपको 10 हजार रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है. 

Number Plate से जुड़ा नया नियम! आज से कटेगा 10 हजार का चालान, वाहन हो जाएगा सीज!

High Security Number Plate: नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में वाहन चलाने वाले सावधान हो जाएं. अगर आपकी कार या बाइक में अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, तो आप मोटा चालान भरने के लिए तैयार रहिए. आपको 10 हजार रुपये तक का चालान तो भरना पड़ ही सकता है, साथ ही नौबत आने पर आपका वाहन भी सीज किया जा सकता है. ध्यान देने वाली बात है कि यह कार्रवाई आज, यानी 16 फरवरी 2023 से ही शुरू होने जा रही है. 

बता दें कि इस नंबर प्लेट को अब सभी वाहनों में लगाना अनिवार्य है. इस नंबर प्लेट में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा 7 अंकों का यूनिक लेजर कोड होता है. इसे आसानी से हटाया या मिटाया नहीं जा सकेगा. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की अवधि 15 फरवरी को समाप्त हो गई है. ऐसे में नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस, 16 फरवरी से ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रही है, जिनमें यह नंबर प्लेट नहीं लगी होगी. गुरुवार से बिना HSRP वाले वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. 

नोएडा के डीसीपी (ट्रैफिक) ने कहा कि यातायात विभाग निर्देश का पालन करेगा और 16 फरवरी से बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर 5,000 रुपये का जुमार्ना लगाया जाएगा. सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ-प्रशासन) सियाराम वर्मा ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर में लगभग 7 लाख कारें पंजीकृत हैं. उन्होंने कहा कि लगभग 80 प्रतिशत पंजीकृत कारों में एचएसआरपी लगवा ली गई है.

लखनऊ में 15 लाख वाहन
लखनऊ में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर आज से चालान कटेगा. लखनऊ के 15,82,000 वाहनों में अब तक एचएसआरपी नहीं लग पाई. पहली बार में 5000 रुपये, दूसरी बार में 10,000 का जुर्माना लगेगा. जबकि तीसरी बार में वाहन को जब्त कर लिया जाएगा. हालांकि अगर आप नई नंबर प्लेट के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो बुकिंग रसीद दिखाने पर चालान नहीं होगा. 

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